
Last date of PAN-Aadhaar link became 31 March 2020 from 31 Dec 2019
नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ( CBDT ) देश के उन लोगों को राहत दी है, जिन्होंने अभी तक पर्मानेंट अकाउंट नंबर ( pan card ) और आधार कार्ड ( Aadhar card ) को लिंक नहीं करा पाए हैं। अब सीबीडीटी ने लिंक कराने की समयसीमा को बढ़ा दिया है। सीबीडीटी ने यह समय सीमा आठवीं बार बढ़ाई है। अब ऐसे लोग जिन्होंने अपने आधार और पैन को लिंक नहीं कराया है वो 31 मार्च 2020 तक लिंक करा सकते थे। इससे पहले यह लास्ट डेट आज यानी 31 दिसंबर 2019 थी तय थी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
इनकम टैक्स भरने के लिए पैन और आधार को आपस में लिंक करना कंपलसरी है। इसे कंपलसरी बनाने में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का अहम योगदान है, जिसे सितंबर 2018 में दिया गया था। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक स्तर पर सही कहा था और पैन को आधार आपस से जोडऩे को अनिवार्य बनाए जाने की सरकार की योजना को कानून के अंतर्गत बताया था। 1 अप्रैल 2019 से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार-पैन लिंक होना अनिवार्य है।
ऐसे करा सकते हैं लिंक
पैन और आधार को आप ऑनलाइन लिंक भी कर सकते हैं। आप इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट या फिर या एसएमएस के जरिए भी लिंक कर सकते हैं। पैन और आधार कार्ड को लिंक करने से पहले जांच लें कि नाम, जन्मतिथि और जेंडर में किसी तरह का फर्क ना हो। आपको बता दें कि पैन 10 कैरेक्टर वाली पहचान संख्या है, जो इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी होता है। आधार कार्ड 12 अंकों वाला यूनीक आइडेंटिफिकेशन संख्या है, जिसे यूनिक ऑइडेंडिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से दिया जाता है।
Updated on:
31 Dec 2019 09:15 am
Published on:
31 Dec 2019 09:08 am
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