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Cashless Treatment, Insurance Holder का हक, मना करने पर हॉस्पिटल पर लिया जाएगा एक्शन: IRDAI

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी धारक ( Insurance Policy Holder कोविड-19 ( Covid-19 ) मरीजों को कैशलेस इलाज ( hospitals Can not deny Cashless Treatment ) की सुविधा देने से मना करने पर अस्पताल के खिलाफ होगी कार्यवाही।

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Pragati Vajpai

Jul 16, 2020

Cashless Treatment

Cashless Treatment

नई दिल्ली: कोरोनावायरस की वजह से फिलहाल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लोगों की जरूरत बन चुका है लेकिन इसकी वजह से बीमा कंपनियों पर बोझ बढ़ रहा है। IRDAI ने कस्टमर्स का ख्याल रखते हुए बड़ा फैसला लिया है । इरडा ने बीमा कंपनियों को ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी धारक ( Insurance Policy Holder कोविड-19 ( Covid-19 ) मरीजों को कैशलेस इलाज ( hospitals Can not deny Cashless Treatment ) की सुविधा देने से मना कर रहे हैं। इरडा ने बीमाकर्ताओं से उचित सरकारी एजेंसी में शिकायत करने को कहा है।

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इसके साथ ही प्राधिकरण ( IRDAI ) ने इन हॉस्पिटल्स की जानकारी बीमा कंपनियों ( Insurance Companies ) को अपनी वेबसाइट पर देने की बात कही है। साथ ही IRDAI ने Insurance Companies को इन शिकायतों को निपटाने के लिए अलग से सिस्टम बनाने की बात कही है।

डॉक्टर और नर्सों को 5 फीसदी डिस्काउंट- बीमा नियामक इरडा ( IRDAI ) ने बीमा कंपनियों ( Insurance Policies ) को कोरोना कवच पॉलिसी पर डॉक्टर और नर्सों को 5 फीसदी डिस्काउंट दने की बात कही है।

इसी महीने ल़ॉन्च हुई है कोरोना कवच पॉलिसी ( Corona Kavach Policy ) - इरडा के निर्देश पर सभी 30 साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियां जो हेल्‍थ पॉलिसी ( Health Policy ) देती हैं, उन्‍होंने कोविड ( Covid-19 ) बेस्‍ड हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पॉलिसी ( Health Insurance Policy ) देना शुरू कर दिया है। इसे कोरोना कवच कहा जाता है। कोरोना कवच पॉलिसी ( Corona Kavach Policy ) साढे तीन महीने, साढ़े छह महीने और साढे़ नौ महीने के लिए है। इसके तहत 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा ( Health Insurance ) लिया जा सकता है।