
नई दिल्ली।
NPS Account: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ( PFRDA ) ने धारा 80C के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम ( NPS ) टियर- II आयकर बचत योजना पर दिशा निर्देश जारी किए। एनपीएस टियर II योजना के तहत केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी को योजना के तहत टैक्स में छूट मिलती है, जो Tier-I ( Tier-1 ) एनपीएस स्कीम के तहत उपलब्ध इनकम टैक्स बेनेफिट ( Income Tax Benefits ) से अलग है। एनपीएस के टियर- II ( Tier-2 ) खाते की ओर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के योगदान, जो कि 1.5 लाख रुपये की सीमा तक है, जिसकी लॉक-इन अवधि 3 वर्ष है। लॉक-इन अवधि के दौरान कोई भी निकासी की अनुमति नहीं है। हालांकि, खाता धारक के कानूनी उत्तराधिकारी या नामित व्यक्ति ग्राहक की मृत्यु पर धन वापस ले सकते हैं।
तीन तरह के खाते
केंद्र सरकार के कर्मचारी जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वह तीन तरह के खाते खोल सकते हैं। टीयर I, जो अनिवार्य है; टीयर II जो वैकल्पिक और स्वतंत्र रूप से वापस लेने योग्य है और टीयर III जो कि धारा 80 सी लाभ के साथ एक वैकल्पिक खाता है लेकिन लॉक-इन अवधि के साथ। एनपीएस टियर I खाते के लिए कोई योगदान धारा 80 सीसीडी ( IB ) के तहत धारा 80 सीसीडी (1) के तहत 1.5 लाख रुपये की कटौती के अलावा 50,000 रुपये की अनन्य कटौती के लिए पात्र है। हालाँकि, NPS के लिए धारा 80C, 80CCC (एक बीमा कंपनी द्वारा दी गई पेंशन योजना में निवेश) और धारा 80CCD (1) के तहत कटौती के लिए पात्र राशि किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकती है।
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एसबीआई पेंशन फंड ( SBI Pension Fund ) की बात करें तो पिछले पांच सालों में निवेश पर 9.93 फीसदी की दर से अच्छा रिटर्न मिला है। यह किसी भी फिक्स्ड डिपॉजिट ( Fixed Deposit ) से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा दो अन्य प्लान में पिछले 5 साल में 9 फीसदी का रिटर्न मिला है। आपको बता दें कि एसबीआई पेंशन फंड 10.10 फीसदी निवेश इक्विटीज में करता है।
Published on:
25 Aug 2020 12:02 pm
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