
Post Office ग्राहकों को बड़ी राहत, अब PPF, NSC, KVP पर ऐसे मिलेगा क्लेम, जानें नये नियम
नई दिल्ली।
Post Office Small Savings: अगर आपने भी पोस्ट ऑफिस ( Post Office Schemes ) की योजनाओं में निवेश किया हैं, तो आपके के लिए अच्छी खबर है। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ने स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स ( Best Investment Plans ) में निवेश करने वालों को बड़ी राहत दी है। डिपार्टमेंट ने कहा है कि अब पोस्ट ऑफिस में सभी स्मॉल सेविंग्स स्कीम के क्लेम को स्वीकार करने के लिए गवाहों की फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं होगी। बता दें कि स्मॉल सेविंग्स स्कीम में पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( PPF ), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ( NSC ), किसान विकास पत्र ( KVP ) जैसी योजनाएं शामिल हैं।
फिजिकल प्रेजेंस की जरूरी नहीं
पोस्ट विभाग ने सभी अधिकारियों को यह निर्देश जारी कर दिया कि किसी भी छोटी बचत योजना के लिए शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। इन योजनाओं के क्लेम के लिए कुछ डॉक्युमेंट दिखाकर काम हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस के नए सर्कुलर के मुताबिक, गवाहों का पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ KYC मास्टर सर्कुलर के तय फॉर्मेट में होना चाहिए।
क्या है नया सर्कुलर?
नए सर्कुलर के मुताबिक, अगर गवाह का हस्ताक्षर किया हुआ सेल्फ अटेस्टेड आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ क्लेम डॉक्यूमेंट के साथ अटैच है तो पोस्ट ऑफिस क्लेम स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। इसके साथ ही उसे नॉमिनी/दावेदारों से डाक विभाग को ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि मृत व्यक्तियों के PPF या दूसरी छोटी बचत योजना के क्लेम को स्वीकार करने के लिए पोस्ट ऑफिस के अधिकारी 2 गवाह पोस्ट ऑफिस में लाने को कह रहे हैं। इसे देखते हुए डाक विभाग ने यह निर्देश जारी किया है।
किन डॉक्टूमेंट की होगी जरूरत
पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, फोटो के साथ राशन कार्ड, पोस्ट ऑफिस आईडी कार्ड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से जारी लेटर जिसमें नाम, पता, बिजली का बिल, पानी बिल, गैस बिल आदि की आवश्यकता होगी।
Published on:
18 Sept 2020 02:26 pm
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