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Post Office ने सेविंग स्कीम्स के बदले नियम, महज एक विड्रॉल फॉर्म से कर सकेंगे ये दो काम

Post Office Savings Schemes : ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच में नहीं थी चेक की सुविधा, ग्राहकों की सहूलियत के लिए बदले नियम
विड्रॉल फॉर्म (SB-7) के जरिए रुपए जमा करने और नया अकाउंट खोलने में होगी आसानी

Oct 06, 2020 / 12:24 pm

Soma Roy

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Post Office Savings Schemes :

नई दिल्ली। अगर आप पोस्ट ऑफिस (Post Office) के पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) या अन्य किसी सेविंग स्कीम्स (Savings Schemes) में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपका ये काम आसान होने वाला है। दरअसल डाक विभाग की ओर से ग्राहकों को थोड़ी सहूलियत दी गई है। जिसके तहत विड्रॉल फॉर्म (SB-7) के जरिए डिपॉजिट और अकाउंट खोलने की सुविधा मिलेगी। चूंकि ग्रामीण डाक सेवक (GDS – Gramin Dak Sevak) ब्रांचों में चेक की सुविधा नहीं है। ऐसे में ग्रामीण कस्टमर्स को राहत देने के लिए एक ही फॉर्म पर दो काम की अनुमति दी गई है।
नए नियम के तहत ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच में अब पैसे जमा करने और नए अकाउंट खोलने के लिए अलग-अलग फॉर्म की जरूरत नहीं होगी। विड्रॉल फॉर्म (SB-7) के साथ सेविंग्स बुक पासबुक से ही काम हो जाएगा। इस फॉर्म के जरिए कस्टमर 5,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं। वहीं 5 हजार से ज्यादा रुपए जमा करने के लिए ग्राहक को पोस्ट ऑफिस सेविंग्स पासबुक और पे-इन-स्लिप देनी होगी। इसके अलावा संबंधित स्कीम के लिए SB/RD/SSA या PPF की पासबुक भी दिखानी होगी। इसी के जरिए पीपीएफ एवं सुकन्या समृद्धि समेत अन्य स्कीम्स में रुपए जमा किए जा सकेंगे।
पोस्ट मास्टर करेंगे वैरिफाई
जो ग्राहक 5 हजार से ज्यादा रुपए जमा करेंगे। उन्हें फॉर्म के साथ अन्य दस्तावेज भी दिखाने होंगे। पोस्ट मास्टर विड्रॉल फॉर्म, पे-इन-स्लिप और पासबुक को चेक करके वेरिफाई करेंगे। इसके बाद डिटेल्स अपडेट की जाएगी। ग्राहक को इसके बाद अपनी पासबुक और रसीद डाकखाने से लेनी होगी।
दिसंबर तक वहीं रहेंगी ब्याज दरें
डाकखाने की बचत स्कीम्स में मिलने वाली ब्याज दरें हर तिमाही पर बदलती हैं। मगर इस बार केंद्र सरकार ने स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स (Small Savings Schemes) पर मिलने वाले ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ऐसे में 31 दिसंबर तक के लिए पब्लिक प्रॉविडेंट फंड और NSC समेत कई अन्य सेविंग्स स्कीम्स में मिल रहा ब्याज पहले जैसा ही रहेगा।

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