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PPF और SUKANYA ACCOUNT HOLDER के लिए महत्वपूर्ण है ये महीना, पूरी करें शर्ते नहीं तो होगा नुकसान

वित्त वर्ष 2019-20 को 30 जून तक आगे बढ़ाया गया स्मॉल सेविंग स्कीम्स में निवेश की आखिरी तारीख बढ़ी

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Pragati Vajpai

Jun 08, 2020

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नई दिल्ली: कोरोना महामारी की वजह से लगभग सभी फाइनेंशियल टास्क ( FINANCIAL TASKS ) की आखिरी तारीख को एक्सटेंड कर दिया गया है। यहां तक कि मार्च में खत्म होने वाला वित्त वर्ष 2019-20 को भी 30 जून तक आगे बढ़ा दिया गया है। इसी क्रम में PPF और SUKANYA ACCOUNT HOLDER के लिए एक बेहद जरूरी काम है अगर इन स्कीम्स में पैसा रखने वाले लोग वो काम नहीं कर पाए तो उन्हें काफी बड़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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दरअसल सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Scheme) खाते या PPF खाते में वित्तीय वर्ष में निर्धारित न्यूनतम राशि जमा नहीं की है तो वे भी बिना पेनाल्टी के साथ जमा कर सकते हैं। ऐसा न करने पर उनका खाता सस्पेंड भी हो सकता है। जो काफी बड़ा नुकसान होगा।
इसके अलावा इस स्कीम में न्यूनतम पैसा डालने के बाद आप वित्तीय वर्ष 2019-20 या वित्तीय वर्ष 2020-21 में इनकम टैक्स की धारा 80C अंतर्गत तय सीमा में छूट का लाभ भी के सकते हैं।
न्यूनतम राशि न होने पर देना पड़ता है जुर्माना- पीपीएफ ( PROVIDENT FUND ) में न्यूनतम 500 रुपए और सुकन्या में न्यूनतम 250 रुपए जमा करने आवश्यक हैं, नहीं तो अगले वित्तीय वर्ष में 50 रुपए पेनल्टी भरनी पड़ती है।

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दरअसल सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में बदलाव हुआ है जिसके बाद अगर आप किसी साल 250 रुपए की रकम भी जमा नहीं करते तो आपका अकाउंट डिफॉल्ट माना जाएगा और उस पर मिलने वाला ब्याज वही मिलेगा जो स्कीम के लिए तय होगा। पहले ये ब्याज पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट के बराबर होता था। यहां ध्यान रखने वाली बात ये है कि सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Scheme) की ब्याज दर पोस्ट ऑफिस रेट से 2 गुनी होती है।

हमारे देश में इस योजना (Sukanya Samriddhi Scheme) को बेहद पापुलैरिटी मिली है। खास तौर पर ऐसे घरों में जहां लड़कियां है क्योंकि अगर आप 15 साल तक लगातार इस अकाउंट में 1.5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपकी बच्ची के 21 साल के होने पर 8.7 फीसदी की रेट से ब्याज मिलने पर ये मैच्योरिटी अमाउंट 73 लाख रूप तक होगा। ( इसके लिए आपको कम से कम बच्ची के 3 साल के होने पर ही निवेश की शुरूआत करनी होगी । )