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बदल गए बैंकों में कटे-फटे नोट बदलने के नियम, अब आपको करना होगा ये काम

शुक्रवार को रिजर्व बैंक ने खराब हो चुके 2000 रुपये और 200 रुपये और इससे निचली मदों के नोटों को बदलने वाले मानदंडो को बदल दिया है।

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बदल गए बैंकों में कटे-फटे नोट बदलने के नियम, अब आपको करना होगा ये काम

नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद जारी हुए 2000 और 200 रुपए के नए नोटों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लोगों को एक बड़ी राहत दी है। दरअसल, अभी तक लोग 2000 और 200 रुपए के कटे-फटे नोटों को बदलवा नहीं पा रहे थे। इसका कारण यह था कि आरबीआई के नियमों में इन नोटों को बदलने के कोई प्रावधान नहीं था। बैंक भी 2000 और 200 रुपए के कटे-फटे नोटों को बदलने में आनाकानी कर रहे थे। इस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब आरबीआई ने नोटों को बदलने के नियमों में बदलाव कर 2000 और 200 रुपए के नोट बदलने की अनुमति दे दी है। आइए जानते हैं कि आरबीआई ने इन नियमों में क्या बदलाव किए हैं।

आरबीआई ने किया नियमों में बदलाव
शुक्रवार को रिजर्व बैंक ने खराब हो चुके 2000 रुपए और 200 रुपए और इससे कम कीमत के नोटों को बदलने वाले नियमों के बदल दिया है। 08 नवबंर 2016 को नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 और 500 रुपए के नए नोट जारी किए थे। इसके बाद अब तक 10, 50, 100, 200 रुपए के नए नोट भी जारी किए गए हैं। आरबीआई ने नियमों में बदलाव कर दिया है। अब लोग आसानी से इस्तेमाल न हो सकते वाले 2000 और 200 समेत सभी नोटों को बदलवा सकते हैं। लोग इन नोटों को आरबीआई की किसी भी शाखा से बदलवा सकते हैं। आरबीआई ने कहा है कि इन नोटों को उनकी कीमत से आधे दाम पर बदला जा सकेगा या फिर उस नोट की हालत के हिसाब से कीमत तय की जाएगी।

नोट बदलवाने से पहले जान लें ये नियम

बताते चलें कि साल 2009 में ही रिजर्व बैंक ने नोट रिफंड किए जाने वाले नियम में संशोधन किया था। तब केंद्रीय बैंक ने कहा था कि इन नियमों में संशोधन आम लोगों को सहूलियत देने के लिए किया गया है। अब एक बार फिर आरबीआई की ओर से नियमों मेें संशोधन किया गया है। बैंक ने कहा है कि इस संशोधन को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।