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बैंक केवाईसी को लेकर बड़ी राहत, अब बैंक ट्रांजेक्शन पर नहीं लगा सकेंगे रोक

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि अब प्रॉपराइटरशिप फर्म, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी और वैधानिक इकाइयों के लाभार्थी मालिक भी वीडियो केवाईसी सुविधा के पात्र होंगे।

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Saurabh Sharma

May 05, 2021

relief for bank KYC, now banks will not be able to stop transaction

relief for bank KYC, now banks will not be able to stop transaction

नई दिल्ली। भारतीस रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 'अपने ग्राहक को जानो' यानी केवाईसी अनुपालना को आसान बनाने के लिए आज कई नए उपायों की घोषणा की और कहा कि बैंक किसी भी खाते से लेनदेन पर केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण 31 दिसंबर तक रोक नहीं लगा सकेंगे।

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वीडियो केवाईसी सुविधा की अनुमति
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि अब प्रॉपराइटरशिप फर्म, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी और वैधानिक इकाइयों के लाभार्थी मालिक भी वीडियो केवाईसी सुविधा के पात्र होंगे। साथ ही केवाईसी के पीरियॉडिक अपडेशन के लिए भी वीडियो केवाईसी सुविधा की अनुमति दी गई है।

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ट्रांजेक्शन नहीं लगा सकेंगे रोक
इसके अलावा बैंक इस साल 31 दिसंबर तक सिर्फ केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण किसी भी खाते से लेनदेन पर रोक नहीं लगा सकेंगे। श्री दास ने ग्राहकों से अपील की कि वे इस दौरान अपना केवाईसी अपडेट करा लें। साथ ही केवाईसी अपडेट करने के लिए सभी प्रकार के डिजिटल चैनलों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है।

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केवाईसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी मान्य होंगे
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आधार कार्ड के आधार पर खोले गये ऐसे बैंक खाते जिनमें ग्राहक और बैंक कर्मचारी आमने-सामने नहीं थे उन्हें अब तक सीमित केवाईसी खातों की श्रेणी में रखा गया था। अब ऐसे सभी खाते पूर्ण केवाईसी अनुपालित श्रेणी में आयेंगे। केवाईसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी मान्य होंगे। डिजिलॉकर से जारी पहचान के दस्तावेजों को भी वैध पहचान पत्र माना जायेगा।