
नई दिल्ली: हमारे देश में एक बड़ावर्ग अपने बुढञापे को सुरक्षित करने के लिए पेंशन योजना में इंवेस्ट करता है । इनमें सरकारी एनपीएस स्कीम और अटल पेंशन योजना (atal pension yojna ) दोनों ही बेहद पॉपुलर है। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरूआत की है। इस योजना में अलग-अलग प्रीमियम रेट के हिसाब से पेंशन मिलती है। मिनिमम पेंशन 1 हजार रुपये है तो मैक्सिमम पेंशन 5000 रुपये है।
वैसे तो ये योजना शानदार है लेकिन किसी को भी इस योजना में निवेश करने के लिए कुछ मानकों पर खरे उतरना होता है । यानि अगर आप उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको इन स्कीम का फायदा नहीं मिल सकता है । एक और बात इस स्कीम में पति और पत्नी दोनो को निवेश करने की इजाजत है। अगर आप भी इस स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो पता कर लें कि इस स्कीम में निवेश की एलिजिबिलिटी आप में है या नहीं –
अटल पेंशन योजना में निवेश की शर्त-
कोई भी भारतीय इस योजना में निवेश कर सकता है सिर्फ उसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चहिए । और आप असंगठित क्षेत्र से जुड़े होने चाहिए।
कौन इसमें निवेश नहीं कर सकता- अब सवाल उठता है कि अगर सभी भारतीय इसमें निवेश कर सकते हैं तो आखिर कौन इसके दायरे से बाहर है। तो इस योजना की पहली शर्त है कि आप इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होने चाहिए । जी हां ! ऐसे लोग जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जा सकता है।
इसके अलावा सरकारी सेवाओं में लगे लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता। वहीं पहले से ही ईपीएफ और ईपीएस जैसी योजना का लाभ ले रहे लोग भी इसमें शामिल नहीं किए जाते।
Updated on:
20 Apr 2020 09:04 pm
Published on:
20 Apr 2020 09:04 pm
