
नई दिल्ली। बीते दिनों खबर आई थी कि आप 200 और 2000 रुपए के कटे-फटे नोटों को बैंकों में बदल या जमा नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में मीडिया में आई खबरों में कहा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंकों (आरबीआइ) के नियमों के अनुसार नोटबंदी के बाद जारी किए गए ये नोट यदि कट-फट जाते हैं तो इनको बदला नहीं जा सकता है। मीडिया में आई खबरों में आरबीआइ के हवाले से कहा गया था कि मौजूदा नियमों के तहत केवल 5, 10, 20, 50, 100, 500, 100, अौर 10,000 रुपए के नोट ही बदले जा सकते हैं। लेकिन आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है। यदि आपके पास मौजूद 200 या 2000 रुपए का नोट कट-फट या पुराना हो गया है तो आप इसे आसानी से बदल सकते हैं। इसके लिए आरबीआइ ने बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इन नोटों की आसानी से बदला जा सकता है।
यहां बदले जा सकते हैं कटे-फटे नोट
आरबीआइ के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने कटे-फटे पुराने नोट आसानी से बदल सकता है। आरबीआइ के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास मौजूद 200 और 2000 रुपए का नोट कट-फट जाता है या फिर रंग लग जाता है तो वह रिजर्व बैंक की किसी भी शाखा से इन नोटों को बदल सकता है। रिजर्व बैंक के अनुसार कटे-फटे या रंग लगे नोटों को रिजर्व बैंक की शाखा के अलावा करेंसी चेस्ट वाली किसी भी शाखा में बदला जा सकता है। रिजर्व बैंक का कहना है कि यदि किसी नोट पर रंग या स्याही भी लग गई है तो उसे बैंक में भी बदला जा सकता है।
दो से अधिक टुकड़े होने पर भी न हों परेशान
रिजर्व बैंक ने कहा है कि यदि आपके पास मौजूद 200 और 2000 रुपए के नोट के यदि दो से अधिक टुकड़े हो गए हैं तो भी आपको परेशान होने की जरुरत नहीं हैं। इन नोटों को भी बदला जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ समय लग सकता है। आरबीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इसके लिए गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। अधिकारी के अनुसार, नियमों में बदलाव के कई स्तर की अनुमति लेनी पड़ती है। अधिकारी के अनुसार दीमक लगे हुए और जले हुए नोट भी बदले जाएंगे। हालांकि, इसके लिए नोट का नंबर सुरक्षित होना जरूरी है।
Published on:
15 May 2018 02:21 pm
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