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नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले चुनाव आयोग की इन शर्तों को जरूर जान लें…

प्रत्याशियों और राजनैतिक दलों के लिए चुनाव आयोग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है।

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State Election Commission Uttar Pradesh

बरेली। नगर निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टी जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई हैं। प्रत्याशियों और राजनैतिक दलों के लिए चुनाव में वाहन के प्रयोग के लिए चुनाव आयोग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी आर विक्रम सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव प्रचार के दौरान राजनैतिक दलों/उम्मीदवारों द्वारा वाहनों के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश दिये गये हैं।


प्रचार के लिए कर सकते हैं इतने वाहनों का प्रयोग

नगर निगम के मेयर के उम्मीदवार पांच वाहन, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के उम्मीदवार तीन वाहन, नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दो वाहन, नगर निगम के पार्षद उम्मीदवार दो वाहन, नगर पालिका परिषद के उम्मीदवार एक वाहन तथा नगर पंचायत सदस्य के उम्मीदवार एक वाहन चुनाव प्रचार के उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें रिटर्निंग अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। अनुमति पत्र वाहन के विंड स्क्रीन पर प्रदर्शित करना होगा। जिस उम्मीदवार के लिए वाहन का परमिट जारी होगा उस वाहन का कोई दूसरा उम्मीदवार प्रयोग नहीं कर सकेगा।


जुलूस के लिए इससे अधिक न हों वाहन

चुनाव प्रचार अवधि में जुलूस निकालने के लिए नगर निगम के महापौर पद के उम्मीदवार के लिए 15, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 10, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए पांच, नगर निगम के पार्षद पद के उम्मीदवार के लिए पांच, नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के लिए उम्मीदवार तीन तथा नगर पंचायत के सदस्य पद के उम्मीदवार के लिए दो वाहन सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रयोग किए जा सकते हैं। विशेष परिस्थिति में यदि इससें अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता होती है तो जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात प्रयोग कर सकते हैं। वाहन में लाउड स्पीकर लगाना या अन्य वाह्य परिवर्तन किया जाना मोटर वाहन एक्ट के अधीन ही किया जा सकेगा। लाउइड स्पीकर का प्रयोग रात के 10 बजे से प्रातः छह बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा।