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Exclusive: गाजियाबाद में बिना अनुमति ड्रोन बेचने या उड़ाने पर रोक, आईबी के अलर्ट के बाद लिया गया फैसला!

Highlights प्रशासन ने निर्देश पत्र जारी कर लोगों को दी हिदायत, बिना अनुमति Drone इस्तेमाल किया तो हो जाएगा जब्त सुरक्षा के लिहाज से भी लिया गया यह फैसला, ड्रोन का व्यावसायिक और व्यक्तिगत किया जा रहा इस्तेमाल सुरक्षा एजेंसियों ने गाजियाबाद को अति सतर्क श्रेणी में रखा है, वायुसेना का एयरबेस

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आशुतोष पाठक

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद (Ghaziabad News) जिले में प्रशासन ने ड्रोन कैमरों (Drone Camera) की खरीद और बिक्री दोनों पर रोक लगा दी है। अधिकारियों के मुताबिक, जिले में बिना लाइसेंस ड्रोन की बिक्री (Drone Camera License) करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, अगर किसी ने बिना अनुमति ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उसका ड्रोन कैमरा भी जब्त किया जा सकता है।

हालांकि, प्रशासन इसे रुटीन कार्रवाई बता रहा है, लेकिन सूत्रों की मानें तो ऐसा सुरक्षा कारणों से किया जा रहा है। आईबी ने अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन दोनों इस मामले में सतर्कता बरत रहे हैं। बता दें कि गत 9 नवंबर को अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के ठीक एक दिन पहले यानी 8 नवंबर ही देशभर के 28 शहरों में धारा 144 लागू कर दी गई थी। इसमें गाजियाबाद भी शामिल है।

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ड्रोन की बिक्री और इसके इस्तेमाल को लेकर गाजियाबाद प्रशासन ने एक निर्देश पत्र भी जारी किया है। Patrika.com के पास यह पत्र मौजूद है। यह पत्र 14 नवंबर को गाजियाबाद के अपर जिला अधिकारी (नगर) के कार्यालय से जारी हुआ है। इसे अति आवश्यक और महत्वपूर्ण बताते हुए कहा गया है कि अब जिले में बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी ड्रोन कैमरा नहीं बेच सकेगा। पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि यह कदम उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी निर्देशों की अनुपालना के तहत उठाया जा रहा है।

इसके तहत, जिले में ड्रोन की बिक्री या इसका व्यवसाय करने वाले समस्त व्यापारी और ड्रोन का व्यवसायिक या फिर व्यक्तिगत इस्तेमाल करने वाले लोग इसकी बिक्री अथवा इस्तेमाल तभी कर सकेंगे, जब उन्होंने इसके लिए संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन कराया होगा या फिर इसकी अनुमति ली होगी। यानी अब जिले में ड्रोन की बिक्री या इसका इस्तेमाल प्रशासन की अनुमति या उसकी जानकारी में लाए बिना नहीं किया जा सकेगा। अपने इस पत्र में प्रशासन ने यह भी कहा है कि जिस किसी ने बिना अनुमति ड्रोन बेचा या इसका इस्तेमाल किया, तो उसके खिलाफ न सिर्फ सख्त कार्रवाई की जाएगी बल्कि, उसका ड्रोन जब्त भी कर लिया जाएगा। अनुमति अपर जिला अधिकारी (नगर) यानी एडीएम सिटी के कार्यालय से लेनी होगी।

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बता दें कि शहर में विभिन्न आयोजनों के लिए ड्रोन या ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। शादी और पार्टियों में भी वीडियो शूट के लिए इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि, सुरक्षा एजेंसियों ने गाजियाबाद को अति सतर्क श्रेणी में रखते हुए यहां सावधानी बरतने की नसीहत दी है। यहां वायुसेना का एयरबेस है। साथ ही सीआईएसएफ का कैंप भी यहां स्थित है। इसके अलावा हिंडन एयरबेस से घरेलू विमान उड़ान सेवा भी शुरू हो चुकी है। जिसके बाद यहां सतर्कता बरतने के निर्देश पहले ही जारी हो चुके हैं।

इस मुद्दे पर गाजियाबाद जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय से Patrika.com ने की खास बातचीत

सवाल: क्या ड्रोन कैमरों की बिक्री और इसकी खरीद पर रोक लगा दी गई है?

जवाब: हां, गाजियाबाद में ड्रोन कैमरों की बिक्री और खरीद पर रोक लगा दी गई है। नई गाइडलाइन तैयार की गई है, जिसके मुताबिक इनको बेचा और खरीदा जा सकेगा।

सवाल: प्रशासन को यह फैसला क्यों लेना पड़ा?

जवाब: सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन कैमरों पर रोक और रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है। इससे प्रशासन को पता रहेगा कि जिले में किन लोगों के पास ड्रोन कैमरा है और इनकी संख्या कितनी है।

सवाल: क्या यह सुरक्षा एजेंसियों के किसी अलर्ट के बाद लेना पड़ा है?

जवाब: जो अयोध्या फैसले के दौरान अलर्ट किया गया था, उसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।

सवाल: क्या डीजीपी या प्रदेश सरकार की तरफ से इसमें कोई निर्देश जारी हुए हैं?

जवाब: पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शासन ने ये निर्देश जारी किए हैं। सभी जिलों के लिए यह निर्देश जारी हुए हैं।

सवाल: किसी अन्य जिले से कोई व्यक्ति यहां खरीदकर लाता है और इसका इस्तेमाल करता है तो क्या उस पर भी कार्रवाई होगी?

जवाब: अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य जिले से ड्रोन खरीदकर लाता है तो उसे एडीएम के यहां पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और पूरी जानकारी देनी होगी। बिना रजिस्ट्रेशन इस्तेमाल करता पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और ड्रोन भी जब्त किया जा सकता है।

सवाल: क्या ड्रोन कैमरे के किसी गलत काम में शामिल होने की पुष्टि हुई है, जिसकी वजह से यह कदम उठाना पड़ा?

जवाब: नहीं, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है।

सवाल: जिन लोगों ने अब तक बिना अनुमति ड्रोन कैमरे खरीदे या बेचे हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी?

जवाब: जिनके पास ड्रोन कैमरा है उन्हें उसकी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। इसमें उन्हें बताना होगा कि कबसे उनके पास यह कैमरा है और उन्होंने कहां से इसे खरीदा है।

सवाल: यह कैसे तय करेंगे कि किसी ने बिना अनुमति ड्रोन कैमरे खरीदे हैं या नहीं?

जवाब: जब सभी अपने ड्रोन कैमरों का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसमें सभी की डिटेल मिल जाएगी। भविष्य में प्रशासन को भी अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है।

सवाल: क्या ड्रोन कैमरे की बिक्री के लिए लाइसेंस भी जारी किए जाएंगे?

जवाब: बिलकुल, ड्रोन कैमरों को बेचने के लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नई गाइडलाइन में इसका विवरण है।

सवाल: इसकी प्रक्रिया क्या होगी और लोग कैसे अप्लाई करेंगे?

जवाब: लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एडीएम ऑफिस जाना होगा। वहां से उन्हें पूरी जानकारी मिल जाएगी और वहीं पर उन्हें अपने ड्रोन के लिए रजिस्ट्रेन कराना होगा।