
गाजियाबाद। पिछले साल सितंबर माह में नया मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) आने के बाद ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने (Traffic Fine) का प्रावधान कर दिया गया। जिसके बाद लोगों में मोटे चालान (Challan) का खौफ भी देखने को मिला। यही कारण है कि इसके बाद ट्रैफिक नियम उल्लंघन (Traffic Rules Violation) के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। इस सबके बीच अब वाहनों की नंबर प्लेट (High Security Number Plate) को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ। जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काट सकेगी।
दरअसल, एनसीआर में आने वाले यूपी के जिलों में अक्सर वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर कन्फ्यूजन था। कारण, पुरानी गाड़ियों पर इन नंबर प्लेट को लगाने की अनुमति नहीं थी। जिसके चलते दिल्ली, फरीदाबाद व गुरुग्राम जाने पर बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के गाड़ियों का चालान कर दिया जाता था। लेकिन, अब पुरानी गाड़ियों पर भी हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है।
इस बाबत जानकारी देते हुए गाजियाबाद एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 के पहले के वाहनों (पुराने) पर भी हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगाने की अनुमति यूपी सरकार द्वारा दे दी गई है। जिसके बाद अब पुरानी गाड़ियों का दिल्ली और हरियाणा में चालान नहीं होगा। अब यूपी में भी उन वाहनों का चालान किया जाएगा जिन पर हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी होगी।
इस तरह करें आवेदन
एआरटीओ ने बताया कि जिन वाहन चालकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चाहिए वह परिवहन विभाग की वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर लॉगिन करें। फिर वाहन से संबंधित सर्विसेज के ऑप्शन को क्लिक करें और हाई सिक्यॉरिटी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। यहां पर इसका एक फॉर्म मिलेगा। उसे डाउनलोड करना होगा। फिर इस फॉर्म को भरकर जिस कंपनी की गाड़ी है उसके संबंधित डीलर के यहां पर जमा करना होगा।
Updated on:
09 Jan 2020 04:17 pm
Published on:
09 Jan 2020 04:13 pm
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