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मुरादनगर शमशान घाट कांड की आरोपी ईओ निहारिका सिंह की जमानत याचिका खारिज

सीजेएम कोर्ट ने खारिज की याचिका, जिले की सेशन कोर्ट मे देंगे जमानत के लिए अर्जी

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
गाज़ियाबाद ( ghazibad news ) मुरादनगर शमशान घाट में हुए हादसे में आराेपी ईओ निहाकरिका सिंह की जमातन याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। निहारिका सिंह के अधिवक्ता ने सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।

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निहारिका सिंह के अधिवक्ता मनोज सिसोदिया ने बताया कि जिस तरह से उनकी मुवक्किल के ऊपर आरोप लगाए गए हैं बेबुनियाद हैं। इसे आधार मानते हुए उनके द्वारा याचिका दाखिल की गई थी। न्यायालय ने याचिका काे खारिज कर दिया है। अब वह जिले की सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करेंगे।

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आपको बताते चलें कि गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित एक श्मशान घाट का बरामदा अचानक ही भरभरा कर नीचे गिर गया था। उस दौरान बरामदे के नीचे करीब 40 लोग खड़े हुए थे। यह सभी लोग अपने ही गांव के एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने श्मशान घाट पहुंचे थे और बारिश से बचने के लिए वह बरामदे में खड़े हुए थे।

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इसी दौरान यह भयानक हादसा हुआ और इस दौरान इस हादसे में अब तक करीब 27 लोगों की मौत हो गई। इस पूरे मामले में गाजियाबाद मुरादनगर की नगर पालिका की ई ओ निहारिका सिंह ,जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष के अलावा ठेकेदार अजय कुमार त्यागी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।

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इनमें से निहारिका सिंह ने सीजेएम कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की थी जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। निहारिका सिंह के अधिवक्ता मनोज सिसोदिया ने बताया कि फिलहाल निहारिका सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अब वह जिला सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करेंगे।

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