
गाजियाबाद। नए मोटर वीकल एक्ट ( New Motor Vehicle Act 2019) आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का हजारों रुपये का जुर्माना लग रहा है। इसे जानकर बाकी लोगों के पसीने भी निकल रहे हैं। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक मैसेज भी वायरल हो रहा है, जिसमें चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर जुर्माने की बात कही जा रही है। प्रमुख सचिव (परिवहन) ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उल्लंघन करने पर स्कूलों पर होगी कार्रवाई
प्रमुख सचिव (परिवहन) अरविंद कुमार बुधवार को गाजियाबाद पहुंचे। वहां एक मीडिया संस्थान से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि तीन माह पहले मोटरयान नियमावली में संशोधन किया गया था। स्कूल को भी इस बारे में नोटिस दिए गए थे। आरटीओ को भी इसका पालन कराने को कहा गया है। संशोधित नियमों के अनुसार, अब बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी स्कूल की होगी। स्कूल की बसों में हर सीट पर बेल्ट लगानी होगी। बच्चों को सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। नियम को उल्लंघन होने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा बस व वैन का रंग पीला होगा, जिस पर स्कूल का नाम लिखा जाएगा। वाहन में आपातकालीन गेट भी जरूरी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के उतरते व चढ़ते समय चेतावनी वाला लाल रंग का प्रकाश जरूरी है। इसका भी स्कूलों को ध्यान रखना होगा।
चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर नहीं होगा जुर्माना
चप्पल पहनकर बाइक चलाने के मामले में उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी जुर्माना नहीं है। उनका कहना है कि संशोधित मोटर वीकल एक्ट में चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर कोई जुर्माना नहीं है। यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब कारों में पीछे बैठे लोगाें को भी सीट बेल्ट लगानी होगी।
Updated on:
12 Sept 2019 12:47 pm
Published on:
12 Sept 2019 12:46 pm

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