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गाजियाबाद। अब टोल टैक्स पार करने वाले सभी वाहन चालकों को एक साथ आने-जाने के टोल देने पर छूट नहीं मिल पाएगी। यह नियम 15 जनवरी यानी बुधवार से लागू कर दिया गया है। इससे पहले यदि कोई भी वाहन चालक आने- जाने की कैश पर्ची एक साथ लेता था तो उसे दोनों तरफ के टोल भरने के लिए कुछ छूट प्राप्त होती थी, लेकिन 15 जनवरी यानी बुधवार की रात से सरकार द्वारा यह नियम बदल दिया गया है। अब आने-जाने के लिए एक साथ पर्ची लेने पर कोई छूट नहीं मिलेगी। इसके लिए बाकायदा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सर्कुलर भी जारी कर दिया है।
इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीजीएम मुदित गर्ग ने बताया कि अभी तक इससे पहले जो भी वाहन 24 घंटे की आने जाने की पर्ची एक साथ कैश देकर लेते थे। तब उन्हें छूट का प्रावधान था, लेकिन अब सरकार द्वारा इस नियम को निरस्त करते हुए नया नियम लाया गया है। जिसमें साफ कहा गया है कि 24 घंटे की पर्ची एक साथ लेने पर भी कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही वाहन पर फास्ट टैग लगाने की सलाह दी है।
फास्ट टैग के जरिये मिल सकती है छूट
वहीं अधिकारियों ने बताया कि कैश देने पर टोल में कुछ रुपयों की छूट का नियम बदल दिया गया है। अब फास्ट टैग से टोल देने पर जरूर कुछ छूट मिल सकती है। गर्ग ने बताया कि अब सभी वाहन चालकों को जल्द से जल्द फास्ट टैग बनवा लेने चाहिए। यानी सीधे-सीधे जिस वाहन पर फास्ट टैग लगा होगा तो वह आसानी से टोल पार कर पाएगा। वरना बिना फास्ट टैग वाले वाहनों को टोल पार करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही समय की बर्बादी भी होगी। इसलिए अब स्थानीय लोगों को भी अपने वाहनों पर फास्ट टैग लगाना अनिवार्य है।
Published on:
16 Jan 2020 03:51 pm
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