
गाजियाबाद। मोदीनगर के बखरवां गांव स्थित अवैध रूप से पेंसिल बम और मोमबत्ती बनाने की फैक्ट्री में विस्फोट मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। जिसमें मामले की विस्तृत रिपोर्ट चार हफ्ते में तलब करने के निर्देश दिए गए हैं।
जानकारी के अनुसार आयोग ने नोटिस में पूछा है कि इस अग्निकांड में फैक्ट्री के मालिक और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है। घटना में घायलों के इलाज और उनको राहत व पुनर्वास के लिए किस तरह के कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा भी कई और मामलों में अधिकारियों को तलब किया गया है।
गौरतलब है कि मोदीनगर के बखरवां गांव में रविवार शाम अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी। जिसमें अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में महिलाएं और एक बालक भी शामिल है। वहीं कई मजदूर बुरी तरह झुलस गए हैं, जिनका इलाज जारी है।
उधर, मामले में पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा घायलों का मुफ्त इलाज करवाया जा रहा है और हर घायल को 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद भी दी जाएगी।
Updated on:
07 Jul 2020 04:53 pm
Published on:
07 Jul 2020 04:51 pm
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