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गाजीपुर में एक-दूजे के हुए 154 जोड़े, जानें- क्या है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और लाभ

- गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके के लंका मैदान में आयोजित की गई थी शादी समारोह - 54 जोड़े की हुई शादी, 155 जोड़े के खाते में भेजा गया पैसा

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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब बेटियों के हाथ पीले कराने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी कराई जाती है

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
गाजीपुर. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गाजीपुर जनपद में 154 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंध गये। शादी 155 जोड़ों को होनी थी, लेकिन आखिरी वक्त में मुस्लिम जोड़ा कार्यक्रम में नहीं पहुंचा। समाज कल्याण विभाग ने विभाग ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कुल 155 लोगों के खातों में 35000 रुपए ट्रांसफर किये गये। आखिरी समय में एक जोड़ा नहीं पहुंचा, जिसके बाद 154 जोड़ों की शादी कराई गई।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब बेटियों के हाथ पीले कराने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी कराई जाती है। इस योजना में नवविवाहित जोड़े को 51000 रुपए का लाभांश दिया जाता है। इसमें लाभार्थी को 10000 रुपए नगद, 6000 रुपए का सामान और शादी में खर्च और 35000 रुपए उनके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किये जाते हैं। इस योजना के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है।

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए पात्रता
- उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए
- योजना का लाभ केवल गरीब परिवारों को दिया जाता है
- इस योजना में नए जोड़ों के साथ-साथ विधवा या तलाकशुदा जोड़ों को भी सहायता राशि दी जाती है
- लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के होने चाहिए
- योजना में कम से कम 10 जोड़ों को सम्मिलित किया जाएगा
- विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए

जरूरी कागजात
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- वोटरकार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पैन कार्ड

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