
जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा
Lok sabha election 2024: यूपी के गोंडा जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता के उल्लंघन में कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मंगलवार को सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लेकर दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दो अलग-अलग पोस्टों में जाति धर्म के नाम पर वोट देने की अपील की गई, तो दूसरे पोस्ट में एक व्यक्ति की फोटो लगाई गई।
Lok sabha election 2024: गोंडा जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। दो व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके द्वारा सोशल मीडिया पेज पर भड़काऊ पोस्ट अपलोड किए जाने के चलते यह कार्रवाई की गई है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 505 ( 2) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 1951 1989 की धारा 125 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से ज़िले में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है। यह कमेटी निरंतर सोशल मीडिया से लेकर संवाद के अन्य साधनों पर नजर रखे हुए हैं। बीते दिनों एक सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो पोस्ट किया गया। इसमें फरहान आकिब खान नामक व्यक्ति ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद अति जलनशील मुद्दे पर आम जनमानस पर शासन और प्रशासन के खिलाफ उकसाने का पोस्ट किया था।
वीडियो में गोंडा संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की घोषित प्रत्याशी से सवाल करता है कि अपनी पार्टी की नगरपालिका अध्यक्ष को लेकर सरकार या शासन सवाल किया गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य पोस्ट में सलीम शेख का चित्र लगा है। जिसमें 2 दिन पहले जाति एवं धर्म के नाम पर वोट करने की अपील की गई है। दोनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए हैं।
Published on:
24 Apr 2024 11:13 am
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