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आयुक्त का कड़ा एक्शन, वन भूमि पट्टा के मामले में जांच कर 10 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश

आयुक्त ने वर्ष 1994 में हुए वन भूमि पट्टा के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

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आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील

देवीपाटन मंडल के आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने गोंडा जिले के तहसील तरबगंज अंतर्गत ग्राम बनगांव मजरा रामगढ़ में वन भूमि आवंटन संबंधी मामले की जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। शिकायतकर्ता बृजलाल पुत्र राम समुझ निवासी बनगांव तरबगंज ने आयुक्त को एक शिकायती पत्र देकर बताया कि उसे 27 मार्च 1994 में कृषि आवंटन हुआ था। उसका पट्टा सूची के क्रमांक 28 पर नाम भी दर्ज है। हल्का लेखपाल से कई बार निवेदन करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

आयुक्त से कब्जा दिलाने की मांग की है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त ने बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी को निर्देशित किया है कि वे वर्णित तथ्यों की स्थलीय निरीक्षण कर वांछित तथ्यों का अवलोकन करें। और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए 10 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

डीएम सहित अन्य अधिकारियों से अब तक कब्जा न मिलने की मांगी की जानकारी

आयुक्त ने डीएम और जिला संचालक चकबन्दी को भी निर्देश दिए कि वे इस मामले में चकबन्दी प्रक्रिया लागू होने से पूर्व आवंटी को कब्जा न मिलने का कारण एवं औचित्य ज्ञात कर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करके रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। यह कार्रवाई शासन के नियमों के अंतर्गत पारदर्शिता एवं न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है।