
आबकारी आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश
New Excise policy: शराब दुकानों के आवंटन को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए आबकारी नीति 2025-26 में व्यापक बदलाव किए गए हैं। शराब की दुकानों का इस बार रेनवाल नहीं किया जाएगा। 14 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 17 फरवरी तक प्रतिभूत की राशि जमा करने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। अब शराब की दुकान लेने के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
New Excise policy: शराब की दुकान लेने के लिए आवेदक को एक्साइज विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शराब की दुकान लेने के लिए कोई भी इच्छुक व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश में इसके लिए 27 फरवरी अंतिम तिथि निर्धारित की है। 6 मार्च को संबंधित जिले के डीएम की अध्यक्षता में निर्धारित स्थल पर पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी।
शराब की दुकान का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को हैसियत प्रमाण पत्र जो 1 जनवरी 2024 के पहले का ना हो। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र, आइटीआर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, शपथ पत्र, नॉमिनी का शपथ, पत्र आवश्यक होगा।
आबकारी आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में शासन द्वारा घोषित आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में जन सामान्य द्वारा आबकारी विभाग के विभागीय पोर्टल exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर पंजीकरण करने की प्रक्रिया 14 फरवरी 2025 की सांय से प्रारम्भ कर दी गयी है। जिस पर पंजीकरण 27 फरवरी 2025 तक किया जा सकता है। इसी क्रम में जन सामान्य द्वारा ई-लाटरी हेतु देशी मदिरा,कम्पोजिट शॉप्स,माडल शॉप्स एवं भांग की दुकानों के आवेदन करने की प्रक्रिया 17-02-2025 के मध्यान्ह 12 बजे से दिनांक 27-02-2025 की सांय 5 बजे तक पूर्ण की जा सकेगी प्रथम चरण की ई-लाटरी 06-03-2025 को सम्बन्धित जनपदों के डीएम द्वारा निर्धारित स्थल पर सम्पन्न की जायेगी।
इसके लिए आवेदक भारत का नागरिक हो एवं उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।किसी दुकान के लिये किसी आवेदक द्वारा एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा। एक दुकान के लिए एक से अधिक आवेदन एक ही आवेदक का पाये जाने पर समस्त अतिरिक्त आवेदन पत्रों को निरस्त करते हुए उनकी प्रासेसिंग फीस समपह़ृत कर ली जायेगी।
एक आवेदक द्वारा एक से अधिक दुकानों के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे।किन्तु एक आवेदक को संपूर्ण प्रदेश में अधिकतम 2 दुकानें ही ई-लॉटरी प्रक्रिया में आवंटित हो सकेंगी। यह 2 दुकानें एक ही जनपद अथवा एक से अधिक जनपदों में भी आवंटित हो सकेगीं।
समस्त प्रक्रिया आनलाइन सम्पन्न होगी तथा सम्बन्धित अभिलेख भी आनलाइन अपलोड किये जायेंगे।
इसके अतिरिक्त आबकारी नीति से सम्बन्धित विस्तृत विवरण विभागीय पोर्टल-cms.upexciseonline.co
पर उपलब्ध है।
Published on:
17 Feb 2025 01:45 pm
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