
एक अधिवक्ता ने पूर्व कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री के भांजे समेत दो लोगों पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अकाउंटेंट के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाते हुए एसपी से फरियाद लगाई थी। एसपी के आदेश पर 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में नगर कोतवाली में एफ आई आर दर्ज किया गया है।
गोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के बेलहरी गांव निवासी वर्तमान में कोतवाली नगर के धनौली गांव निवासी अधिवक्ता रामू प्रसाद ने एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय में एकाउण्टेन्ट के पद पर नौकरी दिलाने के लिए दस लाख रूपये की मांग की और अग्रिम रूप से दो लाख रूपये लिये । पीड़ित बार बार नौकरी दिलाने के लिए कहता रहा, और नाथूराम चौधरी और रूपये की मांग कर रहे थे। परन्तु पीड़ित ने नौकरी पाने पर शेष रकम देने के लिए वादा कर रखा था । लगभग 5 वर्ष बीतने के बाद भी नाथूराम चौधरी ने न तो नौकरी दिलाया और न ही पीड़ित के दो लाख रुपये की वापसी की गई है । पीड़ित विगत कई वर्षों बाद अपने रुपयों की वापसी के लिए मांग करता रहा। परन्तु आज देंगे, कल देंगे, यह कहकर टालते रहे। पीड़ित का आरोप है कि विपक्षी रुपयों की वापसी करने से इन्कार कर दिया। गाली गुप्ता देते हुए कहा कि तुम हमारा कुछ बिगाड़ नही सकते हो। नौकरी के लिए जिसने दसियों लाख दे रखा है। वह तो ले ही नहीं पा रहे हैं।तुम तो दो लाख रुपए ही दिये हो, तुम क्या पाओगे।
चाचा और भतीजे दोनों पर लगा आरोप
पूर्व कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री के रिश्तेदार है। आरोपी
अधिवक्ता ने शिकायत पत्र में यह स्पष्ट किया कि आरोपी पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक मनकापुर रमापति शास्त्री का का भांजा मोतीगंज थाना क्षेत्र के बेलभरिया गांव के मजरे लोहरपुरवा गांव निवासी नाथूराम चौधरी है। वही दूसरे आरोपी साधू का नाम पता संदर्भित नही किया गया है। लेकिन पूर्व कैबिनेट मंत्री के भांजे का चाचा बताते हुए दोनो पर साजिश का आरोप लगाया है।
मुकदमा दर्ज
नगर कोतवाली पुलिस ने अधिवक्ता के तहरीर पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध 420,504 और 406 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
Published on:
03 Jun 2023 05:33 pm
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