
सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
गोण्डा के जिला न्यायालय परिसर में दुकान खोलने का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खबर है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए चाय, पान और फोटोस्टेट की दुकानों की नीलामी 24 मार्च को की जाएगी। इच्छुक लोगों को तय नियमों के अनुसार जमानत राशि और जरूरी दस्तावेज पहले जमा करने होंगे। तभी वे इस नीलामी में हिस्सा ले सकेंगे।
गोण्डा जिला न्यायालय परिसर में दुकान चलाने के इच्छुक लोगों के लिए प्रशासन ने एक अहम घोषणा की है। न्यायालय के नजारत अनुभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए परिसर में मौजूद चाय-नमकीन, पान और फोटो/फोटोस्टेट दुकानों के ठेकों की सार्वजनिक नीलामी कराई जाएगी। यह नीलामी 24 मार्च 2026 को शाम 4 बजे न्यायालय के मीटिंग हॉल में आयोजित होगी। जहां नीलामी समिति की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
अधिकारियों द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, हर प्रकार की दुकान के लिए न्यूनतम बोली पहले से तय कर दी गई है। चाय और नमकीन की दुकानों के लिए यह राशि 3.90 लाख रुपये से शुरू होकर 5.33 लाख रुपये तक रखी गई है। पान की दुकानों के लिए न्यूनतम बोली 77 हजार रुपये से 1.65 लाख रुपये के बीच तय की गई है। वहीं फोटो और फोटोस्टेट की दुकान के लिए 3.75 लाख रुपये से बोली लगानी होगी। नीलामी में शामिल होने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी रखी गई हैं। इच्छुक व्यक्ति को पहले जमानत राशि जमा करनी होगी। चाय-नमकीन और फोटोस्टेट दुकानों के लिए 30 हजार रुपये, जबकि पान दुकानों के लिए 15 हजार रुपये जमा करना जरूरी है। इसके अलावा, बोली लगाने वाले व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति का प्रमाण पत्र तहसीलदार से सत्यापित कराकर देना होगा।
नीलामी में सफल रहने वाले व्यक्ति को कुल तय रकम का 25 प्रतिशत तुरंत जमा करना होगा। इसके बाद बाकी 75 प्रतिशत राशि तीन सप्ताह के भीतर जमा करनी होगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि नीलामी को मंजूरी देना या उसे रद्द करना पूरी तरह जनपद न्यायाधीश के अधिकार में रहेगा। इसलिए सभी इच्छुक लोगों को नियमों का पालन करते हुए ही इस प्रक्रिया में भाग लेना होगा।
Published on:
18 Mar 2026 09:07 pm
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