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Gonda News : चुनाव खर्च का लेखा-जोखा जमा करने के बाद इतने प्रतिशत तक मत मिले तो जमानत राशि होगी वापस जानिए नियम

नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का पूरा विवरण देना होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसके लिए तिथि का निर्धारण कर दिया है। खर्च का विवरण जमा होने के बाद प्रत्याशियों को उनकी जमानत राशि वापस की जाएगी। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं।    

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उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीडीओ ने नगरीय निकाय चुनाव 2023 सामान्य निर्वाचन में नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान खर्च किए गए धनराशि का पूरा विवरण देना होगा। इसके लिए 13 अगस्त अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।

गोंडा जिले में नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव में जीते उम्मीदवारों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने के बाद शहर की सरकार अस्तित्व में आ गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीडीओ ने प्रत्याशियों से आय व्यय का ब्यौरा मांगा है। इसके लिए 13 अगस्त की तिथि निर्धारित कर दी गई है। निर्धारित समय तक आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत करने पर उनकी जमानत राशि जप्त मानी जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी अरुन मौली ने बताया कि ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अब तक व्यय विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। वे तत्काल संबंधित रिटर्निंग आफिसर के माध्यम से मुख्य कोषाधिकारी के जांच के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि निर्वाचित अथवा असफल उम्मीदवार जो कुल वैध मतों के 1/5 अंश यानी 20 प्रतिशत तक मत प्राप्त किए हैं। या जिन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है। उनकी जमानत धनराशि नियमानुसार वापसी होगी।

समय से आवेदन ना प्रस्तुत करने पर जमानत राशि जप्त मानी जाएगी

नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए खर्च का ब्यौरा जमा करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। निर्धारित समय तक खर्च का विवरण प्रस्तुत न करने वाले प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त हो जाएगी। इसके लिए 13 अगस्त की तिथि निर्धारित कर दी गई है। इस समय तक अनिवार्य रूप से व्यय विवरण रजिस्टर उपलब्ध कराना होगा।