
उद्योग बंधु के साथ बैठक करते आयुक्त देवीपाटन मंडल
Gonda News: ऐसे किसान जिनके पास कम से कम 10 एकड़ जमीन है। तो आप शासन के आदेश अनुसार खुद प्लेज पार्क बना सकते हैं। योजना के तहत सरकार 3 साल के लिए एक प्रतिशत ब्याज पर 50 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराएगी। जिससे पार्क के निर्माण में मूलभूत सुविधाओं का विकास हो सके। देवीपाटन मंडल के आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने मंडल के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती जिले में कम से कम एक प्लेज पार्क की स्थापना के निर्देश दिए हैं।
Gonda News: योगी सरकार की योजना के तहत प्लेज पार्क की स्थापना के लिए न्यूनतम 10 एकड़ से 20 एकड़ तक की भूमि चाहिए। पार्क के निर्माण में मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए सरकार एक प्रतिशत ब्याज पर 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराएगी। सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होने के बाद उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए प्लांट का आवंटन किया जाएगा। जिससे एक तरफ जहां रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। वही उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए आसानी से प्लाट उपलब्ध हो जाएंगे। देवीपाटन मंडल के आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने मंडलीय उद्योग बन्धु की बैठक में उनकी समस्या और सुझावों को सुना। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए की उद्यमियों के ऋण सम्बन्धी आवेदन को जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि यदि कोई उद्यमी ऋण के लिए आवेदन कराता है। तो आवेदन करने को दौरान ही उसे सभी जरूरी अभिलेखों के संबंध में अवगत करा दिया जाए। जिससे समय के रहते सभी अभिलेख उपलब्ध करा सके। बार-बार पत्रावली में कमी निकाल कर उनका समय बर्बाद ना किया जाये। उद्यमियों को समय से ऋण उपलब्ध कराना सभी बैंकों की जिम्मेदारी है।
आयुक्त ने मण्डल के समस्त उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया कि जिले में उद्यमियों एवं रियल स्टेट से जुड़े व्यक्तियों के मध्य प्रचार-प्रसार कराते हुए मंडल के प्रत्येक जिले में कम से कम एक-एक प्लेज पार्क की स्थापना प्रत्येक दशा मे सुनिश्चित करायें। ताकि जिले में औद्योगिक इकाईयों की स्थानपा हो सके। उपायुक्त उद्योग अपने-अपने जनपद की नवीनतम प्रगति से समिति को भी अवगत करायें।
इस योजना के तहत यदि किसी व्यक्ति पर अगर दस एकड़ भूमि है। तो वह उस पर प्लेज पार्क बनाने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके बाद प्लेज पार्क बनाने वाले व्यक्ति को एक प्रतिशत की ब्याज पर तीन साल के लिए 50 लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा। इस ऋण से उक्त भूमि पर सड़क, बिजली, पानी, जल निकासी आदि के इंतजाम किए जाएंगे। इसके बाद उद्यमियों को प्लॉटों को आवश्यकता अनुसार आवंटन किया जाएगा। इस दौरान उद्यमियों को प्लॉट खरीदने पर स्टांप शुल्क में छूट भी मिलेगी। साथ ही उद्यमियों को एनओसी व अन्य प्रक्रिया को पाथमिकता के आधार पर शासन स्तर से समाधान किया जाएगा।
Published on:
28 Nov 2024 09:56 am
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