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Gonda News: नगर पालिका ने कसा शिकंजा, इन प्रतिष्ठानों पर 15  हजार का जुर्माना, 72 घंटे में अदा न करने पर होगी कार्रवाई

Gonda News: गोंडा नगर पालिका ने दीपावली के पहले बड़ी कार्रवाई की है। तीन प्रतिष्ठानों पर 15 हजार का जुर्माना लगाया गया है। 72 घंटे के भीतर जुर्माना अदा ना करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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अवैध साइन बोर्ड हटते नगर पालिका के कर्मचारी

Gonda News: नगर पालिका गोंडा ने नगर क्षेत्र में अवैध विज्ञापनों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पालिका ने बिजली के पोल पर बिना अनुमति के साइन बोर्ड लगाने पर 3 प्रतिष्ठानों को मिलाकर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। तीन दिन के भीतर जुर्माना न अदा करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिससे हड़कंप मच गया है।

Gonda News: गोंडा नगर पालिका परिषद ने शहर में अवैध विज्ञापन के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए तीन प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया है। नगर क्षेत्र में बिजली के खंभों पर बिना अनुमति के विज्ञापन बोर्ड लगाने पर इन प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है। पालिका की नोटिस के अनुसार, किरण हॉस्पिटल ने 50 बिजली के खंभों पर अवैध बोर्ड लगाए थे। जिसके लिए उन्हें 6 हजार रुपये का शमन शुल्क देना होगा। इसी तरह बर्गर सिंह, मालवीय नगर ने 30 खंभों पर बोर्ड लगाए है। जिसके लिए उन पर 18सौ रुपये का शमन शुल्क लगाया गया है। वहीं, आयुष्मान बेबी क्लिनिक के डॉ. रवि एस त्रिपाठी ने 60 खंभों पर बोर्ड लगाए गए थे। जिसके लिए उन्हें 7200 रुपये का शमन शुल्क जमा करना होगा।

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72 घंटे में अदा करना होगा जुर्माना

नोटिस में तीनों इन प्रतिष्ठानों को शमन शुल्क तीन दिन के भीतर जमा करना होगा। निर्धारित अवधि में शुल्क न जमा करने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। नगर पालिका परिषद ने साफ कर दिया है कि शहरी क्षेत्र में बिना अनुमति के विज्ञापन करना नियमों के विरुद्ध है। भविष्य में भी इस तरह के मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे।