
Gonda : बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल की मध्यान भोजन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी किए जाने की शिकायत ग्राम प्रधान ने आयुक्त से किया था। प्रधान की शिकायत पर आयुक्त ने जांच कराई। तो सारी पोल खुल गई। गबन की गई करीब 2 लाख की धनराशि अध्यापक के वेतन से रिकवरी के साथ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे विभाग में हड़कंप मच गया है।
यूपी के गोंडा जिले के विकासखंड कटरा बाजार की ग्राम पंचायत नारायणपुर कला की ग्राम प्रधान साबरून निशा ने प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर कला के प्रधानाध्यापक विश्राम सिंह के खिलाफ सरकारी धन का गबन करने का आरोप लगाते हुए देवीपाटन आयुक्त से शिकायत की थी। जिस पर आयुक्त ने कटरा बाजार की खंड शिक्षा अधिकारी से जांच कराई। जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर आयुक्त ने प्रधानाध्यापक को निलंबित करने के आदेश दिए है। प्रधानाध्यापक को मध्यान भोजन योजना के अंतर्गत कन्वर्जन कास्ट एवं फल वितरण की धनराशि आहरण के चेकों में वित्तीय अनियमितता करने के आरोप लगे हैं। मध्यान्ह भोजन में व्यय से अधिक धनराशि आहरित करने विभागीय और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के आरोपों में निलंबित किया गया है। इस प्रकरण में कटरा बाजार की खंड शिक्षा अधिकारी, सीमा पाण्डेय और खंड शिक्षा अधिकारी, हलधरमऊ रियाज अहमद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। निलंबन अवधि में प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय रंजीतपुर में संबंध रहेंगे।
आयुक्त ने दिए FIR दर्ज के निर्देश
मण्डलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखा अधिकारी को प्रधानाध्यापक से गबन की गयी धनराशि 167318 रुपए की रिकवरी उनके वेतन से करते हुए प्राथमिक विद्यालय की धनराशि 128026 रूपये प्राथमिक विद्यालय के मध्यान भोजन निधि के खाते में एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की धनराशि 39292 उच्च प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर कला के मध्यान्ह भोजन निधि के खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को प्रधानाध्यापक विश्राम सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं।
Published on:
09 Sept 2023 09:17 am
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