
शराब की दुकान की फोटो
Liquor Store: प्रशासन ने होली पर्व को देखते हुए शराब की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। होली के दिन यानी 14 मार्च को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सभी देसी विदेशी मदिरा भांग की दुकान बंद रहेगी।
Liquor Store: गोंडा जिले में होली पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन ने शराब की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी करते हुए 14 मार्च 2025 को जिले में सभी देसी व विदेशी शराब से लेकर भांग एवं डिनेचर्ड स्प्रिट की दुकानों को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बंद रखने का निर्देश दिया है।
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई दुकानदार इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
होली के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरतने का निर्णय लिया है। पुलिस विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखें। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली का पर्व मनाएं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।
Updated on:
11 Mar 2025 07:16 pm
Published on:
11 Mar 2025 07:15 pm
बड़ी खबरें
View Allगोंडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
