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जेल में कैदियों से मुलाकात करने के बदले नियम,हटी रोक अब ऐसे होगी मुलाकात जाने नियम

गोंडा देशभर में फैले कोरोना संक्रमण के चलते जेल में कैदियों से मुलाकात पर लगी रोक सरकार द्वारा हटा दी गई है। इसके लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में सुरक्षा के सारे उपाय के बाद ही कैदियों से मुलाकात कर सकेंगे।  

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कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार द्वारा जेल में कैदियों से मुलाकात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ताकि कहीं जेल के भीतर कोरोना अपना पाव न पसारने लगे। अब कोई भी व्यक्ति कैदियों से मुलाकात करने के लिए उससे 72 घंटे पूर्व का आरटी पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लेकर जाना होगा। एक कैदी से सप्ताह में सिर्फ एक बार ही कोई भी व्यक्ति मुलाकात कर सकता है। यदि आपके पास आरटी पीसीआर टेस्ट नहीं कराया है। तो आपको कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगने का प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। तभी आप कैदियों से मुलाकात कर सकते हैं। यह जानकारी देते हुए जिला कारागार के जेलर ने बताया कि कैदियों से मुलाकात करने वाले व्यक्ति को कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। आरटी पीसीआर टेस्ट या फिर दोनों डोज का सर्टिफिकेट होने के बाद भी संबंधित व्यक्ति को मास्क व सेनीटाइजर के साथ आना होगा। बिना मास्क लगाए व्यक्ति को जेल के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कैदियों से मुलाकात के दौरान संबंधित व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा।

जेल में मानक से दोगुने कैदी, किसी तरह चल रही व्यवस्था

जिला कारागार गोंडा में मानक से दोगुने कैदी वर्तमान समय में जेल में निरुद्ध है। ऐसे में किसी तरह जेल प्रशासन द्वारा व्यवस्था चलाई जा रही है। बता दें कि कारागार में 508 कैदियों के रहने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त जेल में वर्तमान समय में 950 कैदी है। मानक से अधिक कैदियों के होने पर जेल प्रशासन को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जहां कारागार में कैदियों की भरमार है। वहीं दूसरी तरफ जेल में प्रमुख पद रिक्त पड़े हुए हैं। किसी तरह प्रभार के भरोसे व्यवस्था चलाई जा रही है। यहां पर जेल अधीक्षक व दो डिप्टी जेलर के पद खाली पड़े हैं। जेल अधीक्षक का स्थानांतरण होने के बाद अभी तक किसी की तैनाती शासन द्वारा नहीं की गई है।