
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात , लघु आपराधिक प्रकरण , नगरपालिका आदि से सम्बन्धित मामलों एवं बैंक मामले , धारा 138 पराकम लिखत अधिनियम याद आदि ( लम्बित एवं प्री - लिटिगेशन मामले के साथ - साथ सभी सुलह योग्य आपराधिक , सिविल वादों , भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामले , पारिवारिक, स्टाम्प बादों , उपभोक्ता फोरम, श्रम मामलों माध्यस्थम प्रकरणों , नगरपालिका टैक्स वसूली मामलों आदि को पक्षकारों की सहमति से लिया जा सकता है । इसके अतिरिक्त विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत सुलह योग्य चाद , धारा 446 सम्बन्धी मामले पब्लिक प्रिमिसेज एक्ट व उत्तराधिकार सम्बन्धी मामले . आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण बीमा सम्बन्धी बाद स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय बाद सेवा वेतन संबंधी बाद , सेवानिवृत्ति परिलाभों से सम्बन्धित प्रकरण किरायेदारी वाद वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण , पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान , मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत चालान , ई - चालान , उत्तर प्रदेश एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत चालान , चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत , आबकारी अधिनियम सम्बन्धी वाद , गैम्बलिंग एक्ट के अन्तर्गत चालान , नगर निगम / नगर पालिका के अन्तर्गत चालान विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत चालान मेडबन्दी एवं दाखिल खारिज बाद मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण प्री - लिटिगेशन प्रकरण , मनरेगा प्रकरण , शिक्षा का अधिकार सम्बन्धी प्रकरण , राशन कार्ड / बी ० पी ० एल ० कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र से सम्बन्धित प्रकरण एवं अन्य प्रकार के वादों / प्रकरणों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर तथा अर्थदण्ड अधिरोपित करके किया जायेगा । सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय एवं समस्त तहसीलों में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक किया जायेगा। जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 60093 लम्बित / प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु चिन्हित किया गया है । लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रीलिटिगेशन / लम्बित प्रकरणों को चिन्हित कर सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराये जाने हेतु जनपद मुख्यालय के समस्त पीठासीन अधिकारी एवं समस्त विभागाध्यक्षों से आग्रह किया गया है।
Published on:
13 May 2022 11:17 pm
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