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राष्ट्रीय लोक अदालत में होगा इन मामलों का निस्तारण,चिन्हित किये गए 60 हजार 93 वाद जानें पूरा मामला

गोंडा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उतर प्रदेश द्वारा जनपद जनपद न्यायाधीश कि अध्यक्षता में शनिवार 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय गोण्डा एवं समस्त तहसील स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात , लघु आपराधिक प्रकरण , नगरपालिका आदि से सम्बन्धित मामलों एवं बैंक मामले , धारा 138 पराकम लिखत अधिनियम याद आदि ( लम्बित एवं प्री - लिटिगेशन मामले के साथ - साथ सभी सुलह योग्य आपराधिक , सिविल वादों , भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामले , पारिवारिक, स्टाम्प बादों , उपभोक्ता फोरम, श्रम मामलों माध्यस्थम प्रकरणों , नगरपालिका टैक्स वसूली मामलों आदि को पक्षकारों की सहमति से लिया जा सकता है । इसके अतिरिक्त विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत सुलह योग्य चाद , धारा 446 सम्बन्धी मामले पब्लिक प्रिमिसेज एक्ट व उत्तराधिकार सम्बन्धी मामले . आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण बीमा सम्बन्धी बाद स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय बाद सेवा वेतन संबंधी बाद , सेवानिवृत्ति परिलाभों से सम्बन्धित प्रकरण किरायेदारी वाद वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण , पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान , मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत चालान , ई - चालान , उत्तर प्रदेश एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत चालान , चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत , आबकारी अधिनियम सम्बन्धी वाद , गैम्बलिंग एक्ट के अन्तर्गत चालान , नगर निगम / नगर पालिका के अन्तर्गत चालान विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत चालान मेडबन्दी एवं दाखिल खारिज बाद मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण प्री - लिटिगेशन प्रकरण , मनरेगा प्रकरण , शिक्षा का अधिकार सम्बन्धी प्रकरण , राशन कार्ड / बी ० पी ० एल ० कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र से सम्बन्धित प्रकरण एवं अन्य प्रकार के वादों / प्रकरणों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर तथा अर्थदण्ड अधिरोपित करके किया जायेगा । सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय एवं समस्त तहसीलों में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक किया जायेगा। जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है।

राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 60093 लम्बित / प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु चिन्हित किया गया है । लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रीलिटिगेशन / लम्बित प्रकरणों को चिन्हित कर सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराये जाने हेतु जनपद मुख्यालय के समस्त पीठासीन अधिकारी एवं समस्त विभागाध्यक्षों से आग्रह किया गया है।