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बदल लें 2 हजार के नोट , अंतिम दो दिन बचे इसके बाद हो जायेंगे रद्दी

आरबीआई ने कहा था कि ज्यादातर 2 हजार के नोट उपयोग में नहीं हैं. इसलिए अब 30 सितंबर के बाद ये चलन में नहीं रहेंगे. जिस मकसद के लिए इसे लाया गया था, वह पूरा हो चुका है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि दूसरे मूल्यवर्ग के नोटों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने के बाद, 2018-19 में 2,000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी थी

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Gorakhpur News

बदल लें 2 हजार के नोट , अंतिम दो दिन बचे इसके बाद हो जायेंगे रद्दी

Gorakhpurnews : RBI की ओर से दो हजार रुपये के नोट बदलने, जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। इसके बाद यह नोट रद्दी हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को बैंक में अवकाश रहेगा। इसके बाद दो दिन का मौका मिलेगा।बैंक अधिकारियों का कहना है कि करीब 98 फीसदी लोगों ने नोट जमा कर दिए हैं।

30 सितंबर 2023 अंतिम तारीख

आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) की ओर से दो हजार रुपये की नोट बदलने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। 23 मई से लेकर 30 सितंबर 2023 की तारीख तय की गई। दो हजार के नोटों के बदलने के लिए 10 नोटों की सीमा तय की गई। अपने खाते में दो हजार के नोट जमा करने के लिए छूट दी गई। इससे लोगों को काफी सहूलियत मिली। लोग आराम से रुपये जमा कराते रहे।

शुक्रवार, शनिवार को अंतिम मौका

नोट बदलने और जमा कराने की अंतिम समय सीमा 30 सितंबर तय है। इसमें बृहस्पतिवार को ईद ए मिलाद पर अवकाश रहेगा। इसके बाद शुक्रवार और शनिवार को बैंक खुलेंगे। इस दौरान नोट बदलने का मौका रहेगा। बैंक अधिकारियों का कहना है जो लोग भी बैंक में आएंगे, उन्हें पूरी सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

2016 में लाया गया था 2 हजार का नोट

2 हजार के नोट वापस लेने का एलान करते हुए आरबीआई ने कहा था कि ज्यादातर 2 हजार के नोट उपयोग में नहीं हैं। इसलिए अब 30 सितंबर के बाद ये चलन में नहीं रहेंगे। जिस मकसद के लिए इसे लाया गया था, वह पूरा हो चुका है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि दूसरे मूल्यवर्ग के नोटों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने के बाद, 2018-19 में 2,000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी थी। आरबीआई ने इस नोट को वापस लेने के पीछे क्लीन नोट पॉलिसी का भी हवाला दिया और एक समय में 2000 रुपये के नोट को बदलने की सीमा 20000 रुपये रखी थी। बता दें 1,000 और 500 रुपये के नोटों को हटाकर गुलाबी रंग का 2,000 रुपये का नोट नवंबर 2016 में लाया गया था।

30 सितंबर के बाद कहां बदले जाएंगे नोट

नोट 30 सितंबर के बाद भी वैध मुद्रा बने रहेंगे, लेकिन उन्हें लेनदेन के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा और केवल आरबीआई के साथ ही बदला जा सकता है। इतना ही नहीं धारक को ये बताना होगा कि इसे 30 सितंबर से पहले तक क्यों नहीं बदला गया।


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