
सुल्तानपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद रामभुआल निषाद को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हत्या के प्रयास मामले में अपर सत्र न्यायाधीश गोविंद मोहन ने सांसद रामभुआल निषाद की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बेलीपार के भौवापार निवासी रंजीत उर्फ पप्पू निषाद सात मई 2012 को दिन में 11 बजे अपनी गाड़ी से दीवानी कचहरी आए थे।
आरोप है कि कचहरी से वापस कुनराघाट जा रहे थे। दोपहर करीब 1:25 बजे वह छात्रसंघ चौराहे पर पहुंचे तो आरोपी रामभुआल निषाद अन्य साथियों के साथ दो बाइक से आए और जान मारने की नियत से पिस्टल से फायर करने लगा। वह गाड़ी से कूदकर जान बचाने के लिए पास के विशाल मेगा मार्ट में छिप गए। इस दौरान पीड़ित के वाहन चालक सुरेश पासवान के पेट में गोली लगी। दुकानदार के बेटे रवि पासवान के कंधे में भी गोली लगी।
वहीं, इससे पहले अभी गोरखपुर के निवासी और सुल्तानपुर सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। रामभुआल निषाद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए हैं।यह वारंट गोरखपुर के विशेष न्यायाधीश MP/MLA कोर्ट के ज्ञानेन्द्र कुमार ने जारी किया है। SO बड़हलगंज को निर्देश दिया गया है कि वे सांसद को तुरंत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें।
यह मामला साल 2015 का है, जब एक विवादित घटना के बाद मृतक के शव को लेकर रामभुआल निषाद के नेतृत्व में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए थे। उस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पटना चौराहे पर शव को नेशनल हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया था, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। पुलिस की कोशिशों के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने जाम हटाने से इनकार कर दिया और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की और अभद्रता भी की।हाईवे पर हंगामा और पुलिस की मुश्किलें। इस घटना के चलते नेशनल हाईवे पर घंटों यातायात बाधित रहा, और पुलिस को जाम खुलवाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बढ़ते तनाव ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया था। अंततः पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम हटवाया और मामले को नियंत्रण में लिया।
रामभुआल की अनुपस्थिति पर वारंट जारी
इस मामले में भाजपा विधायक राजेश त्रिपाठी सहित कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से 10 आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन रामभुआल निषाद ने कोर्ट में पेशी से बार-बार इंकार किया, जिसके चलते उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए SO बड़हलगंज को निर्देश दिया है कि वे सांसद को तुरंत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें। वरिष्ठ अधिवक्ता पीके दुबे ने की वारंट की पुष्टि इस मुकदमे की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पीके दुबे ने गैर जमानती वारंट की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सांसद रामभुआल निषाद की लगातार अनुपस्थिति के चलते कोर्ट ने यह सख्त कदम उठाया है।
Published on:
20 Oct 2024 06:26 pm
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