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भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री समेत 100 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस, पढ़ें पूरा मामला

Highlights - कानून की धज्जियां उड़ाते हुए रोड शो करना पड़ा भारी - शनिवार को सैकड़ों वाहनों के साथ निकाला गया था रोड शो - धारा-144 और कोविड -19 नियमों का उल्लंघन करने पर दर्ज हुआ मुकदमा

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ग्रेटर नोएडा. जिले में महामारी एक्ट का हवाला देते हुए पुलिस प्राशासन ने दो जनवरी तक धारा 144 लागू कर रखी है, लेकिन सत्ताधारी दल के नेताओं और कार्यकर्तायों ने हाल ही में खुलकर कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। सोशल मीडिया पर इस रोड शो का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन नींद से जागा और कोरोना काल में बिना इजाजत रोड शो निकालने के मामले में भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री समेत 100 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि इन लोगों ने धारा-144 और कोविड -19 नियमों का उल्लंघन किया है।

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बगैर मास्क और बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के ग्रेटर नोएडा एनएच-91 पर सैकड़ों वाहनों में सायरन बजाकर गाड़ियों की छतों पर बैठकर खुलकर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए रोड शो करना सत्ताधारी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओ को भारी पड़ गया है। पुलिस ने धारा-144 और कोविड -19 नियमों का उल्लंघन करने पर भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री समेत 100 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

एडीसीपी जोन-3 विशाल पांडे ने बताया कि उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री (पश्चिमी) पंडित आशीष वत्स शनिवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दर्जनों गाड़ियों में सवार होकर लुहारली टोल प्लाजा पर आए थे। गाड़ियों में निर्धारित संख्या से अधिक लोग बैठे थे। उन्होंने मास्क भी नहीं पहना था। उन्होंने बताया कि इन लोगों ने बिना अनुमति सड़क पर रैली निकाली। इस मामले में थाना दादरी में तैनात उपनिरीक्षक रुद्र प्रताप सिंह ने वत्स और उनके 100 से ज्यादा समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

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