
बड़ी खबर: अब आप भी खोल सकते हैं सीएनजी स्टेशन, बस ये शर्तें करनी होंगी पूरी- देखें वीडियो
ग्रेटर नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में पेट्रोटेक- 2019 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा की पेट्रोटेक एक ऐसा प्लेटफाॅर्म है, जहां तमाम चुनौतियां हैं। उनसे निपटने के लिए सभी देशों को आगे आना होगा। वातावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। हमें उसी जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हम बीएस-4 व्हीकल बीएस 6 लेकर आ चुके हैं। ऊर्जा के लिए हमारा जो बाजार है, उसका हम अभी तक समुचित इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। जबकि इस बाजार को आगे ले जाने की हममें बहुत क्षमता है।
नई गाइडलाइन जारी की
इस दौरान सीएनजी स्टेशन खोलने की नई गाइडलाइन जारी की गई। इसके तहत अब देश के हर शहर में सीएनजी स्टेशन खुल सकेंगे। इसके लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किए हैं। अब जिनके पास जमीन है और सीएनजी पंप खोलने के लिए पैसे हैं, वह प्रक्रिया पूरी कर पंप खोल सकता है। इस मौके पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने सीएनजी स्टेशन खोलने के नियमों में बदलाव किया है। अब निजी ऑपरेटर भी सीएनजी स्टेशन खोल सकते हैं। इसका नाम डीलर ओन्ड डीलर ऑपरेटेड (डीओडीओ) रखा गया है।
सीएनजी बिक्री पर मिलेगा कमीशन
इस नए सिस्टम के तहत सीएनजी स्टेशन से जुड़ा सामान जैसे कंप्रेसर, केसकेड, डिस्पेंसर आदि को स्थापति करने और शुरू करने की जिम्मेदारी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी की होगी। वहीं, सीएनजी पंप लगाने के लिए सरकारी एजेंसियों से अनुमति लेने, लाइसेंस और लैंड यूज चेंज कराने का काम डीलर को करना होगा। स्टेशन पर लगे सामान का रखरखाव डीलर को करना होगा। डीलर को सीएनजी बिक्री पर कमीशन मिलेगा।
सीएनजी पंप कौन खोल सकता है
सीएनजी स्टेशन खोलने वाला भारतीय नागरिक होना चाहिए। आवेदक की उम्र 21 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक को कम से कम 10वीं तक शिक्षित भी होना जरूरी है।
Published on:
12 Feb 2019 10:08 am
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