scriptदुबई बस दुर्घटना: ओमानी ड्राइवर को 9 लाख डॉलर जुर्माना के साथ 7 साल जेल की सजा | Dubai Bus Accident: Omani Driver Sentenced to 7 Years Prison | Patrika News

दुबई बस दुर्घटना: ओमानी ड्राइवर को 9 लाख डॉलर जुर्माना के साथ 7 साल जेल की सजा

locationनई दिल्लीPublished: Jul 12, 2019 10:18:24 pm

Submitted by:

Anil Kumar

Dubai bus accident में 12 भारतीय समेत 17 लोगों की मौत हुई थी
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी ड्राइवर को 7 साल की जेल और 925,000 अमरीकी डॉलर का जुर्माना लगाया है

दुबई में बस हादसा

दुबई बस दुर्घटना: ओमानी ड्राइवर को 9,25,000 डॉलर जुर्माना के साथ 7 साल जेल की सजा

अबू धाबी। दुबई में ओमान के एक बस ड्राइवर को सात साल जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 925,000 अमरीकी डॉलर जुर्माना भी लगाया गया है। तेज रफ्तार गाड़ी से 12 भारतीयों समेत 17 लोगों कुचल कर मार डालने के आरोप में बस ड्राइवर को यह सजा सुनाई गई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बीते 7 जून को ओमान एक भीषण बस दुर्घटना घटी थी, जिसमें 12 भारतीय समते 17 लोगों की मौत हो गई थी। बस ओमान से दुबई आ रही थी। इस हादसे में दो पाकिस्तानी और एक ओमानी व एक फिलीपिन्स के नागिरक की भी मौत हो गई थी।

Yamuna Expressway Accident: 165 किलोमीटर की दूरी में मथुरा सबसे ‘खतरनाक’, डराने वाला है मौत का आंकड़ा

गल्फ न्यूज के मुताबिक, दुबई ट्रैफिक कोर्ट ने आदेश दिया है कि 53 वर्षीय बस चालक को जेल की अवधि पूरी होने के बाद निर्वासित किया जाना चाहिए और इसके अलावा, उसे 13,000 अमरीकी डॉलर (दिरहम 50,000) का जुर्माना देना चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़ितों के परिवारों को 925,000 (दिरहम 3.4 मिलियन) चुकाने होंगे और उनका लाइसेंस भी एक साल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।

दुबई में बस हादसा

पीड़ित परिवारों ने फैसले पर जताई खुशी

खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने अपना फैसला सुनाए जाने के बाद दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को कहा कि न्याय दिया जाता है। कई परिवारों को खुशी है कि फैसला इतनी तेजी से आया।

पीड़ित परिवारों के एक रिश्तेदार ने बताया ‘हमें लगता है कि निर्णय उचित है, और हमें इसकी उम्मीद थी। हम खुश हैं कि यह इतनी तेजी से आया। हमने भविष्यवाणी की थी कि इसमें कुछ और महीने लगेंगे। अब, हम प्रक्रियात्मक कार्य शुरू कर सकते हैं।’

यमुना एक्सप्रेस वे पर 29 लोगों की मौत के बाद सबसे महत्वपूर्ण 11 सुझाव, ताकि सुरक्षित रहे सफर

बता दें कि 7 जून को, मस्कट-टू-दुबई मावसलाट बस सेवा ने मोहम्मद बिन जायद रोड में 94 किमी/ घंटा की रफ्तार से ओवरहेड हाइट बैरियर को टक्कर मारी।

ट्रैफिक अभियोजन के अनुसार, उस सड़क की गति सीमा 40 किमी/ घंटा है। अधिकारियों ने कहा कि ड्राइवर ने राइट जाने के बजाए गलत लेफ्ट टर्न नहीं लिया, जो कि बसों के लिए निर्धारित नहीं था।

Read the Latest World News on Patrika.com. पढ़ें सबसे पहले World News in Hindi पत्रिका डॉट कॉम पर. विश्व से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर.

ट्रेंडिंग वीडियो