
रियाद। सऊदी अरब में 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पासपोर्ट हासिल करने और किसी पुरुष संरक्षक की अनुमति लिए बिना विदेश यात्रा की अब इजाजत होगी। इस संबंध में कानून लागू कर दिया गया है। अब तक महिलाओं को हर प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए पुरुष संरक्षकों पर निर्भर रहना पड़ता है।
इन सुधारों की घोषणा इस महीने की शुरुआत में की गई थी। मंगलवार को इसे लागू कर दिया गया। यहां के पासपोर्ट विभाग ने पासपोर्ट की अवधि बढ़ाने या पासपोर्ट जारी करने और देश से बाहर यात्रा की अनुमति के संबंध नियमों में बदलाव किया है। इसमें 21 वर्ष और उससे अधिक महिलाओं के आवेदन स्वीकार करने आरंभ कर दिए हैं। इससे पहले महिलाओं को इन कामों के लिए उनके पुरुष संरक्षकों पति, पिता और अन्य पुरुष संबंधियों की इजाजत की आवश्यकता होती थी।
कार्यकर्ताओं ने काफी संघर्ष किया
कई वर्षों तक महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया है, जिसके बाद सरकार ने आखिरकार यह फैसला किया है। हालांकि, कई विशेषज्ञों का कहना है कि संरक्षण प्रणाली के समाप्त किए जाने तक यह सुधार नाममात्र है।
क्या है नया फैसला?
सऊदी के आधिकारिक गजट में प्रकाशित हुए सरकारी फैसले के अनुसार, अब से हर सऊदी नागरिकों को आवेदन करने पर पासपोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ ही नए नियम के मुताबिक 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पासपोर्ट प्राप्त करने और उनके 'संरक्षकों की अनुमति के बिना देश से बाहर जाने की अनुमति देगा।' गौरतलब है कि इससे पहले सऊदी अरब प्रशासन ने महिलाओं के वाहन चलाने पर लगा प्रतिबंध हटाया था।
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Updated on:
22 Aug 2019 09:14 am
Published on:
21 Aug 2019 02:23 pm
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