
3 महिला पूर्व सरपंचों समेत 35 पूर्व सरपंच को होगी जेल, वजह जानकर आप भी कहेंगे- 'सही हुआ'
ग्वालियर. मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के 4 और पूर्व सरपंच अब जेल जाएंगे। हैरानी की बात तो ये है कि, इनमें 3 महिला पूर्व सरपंच भी हैं। इन संभी पूर्व सरपंचों इन जिले में होने वाले शौचालयों के निर्माण के लिए मिली राशि का गबन किया है। बता दें कि, अबतक जिलेभर के कुल 35 पूर्व सरपंचों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई है।
बता दें कि, जिले में 60 पूर्व सरपंचों ने शौचालय बनाने की राशि गबन की थी। हकीकत सामने आने के बाद प्रशासन की ओर से इन्हें नोटिस जारी किये गए थे। इनमें से 25 ने नोटिस मिलते ही गबन की राशि लौटा दी, जिसपर वो जेल जाने से बच गए। लेकिन शेष 35 आरोपी पूर्व सरपंचों ने नोटिस दिए जाने के बाद गबन की राशि नहीं लौटाई, जिसके चलते अब वो जेल जाएंगे।
पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई
आदेश के तहत अब चार नए सरपंच भी जेल जाएंगे। इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ आशीष तिवारी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि, ग्वालियर जिले में शौचालय का रुपया डकारने वाली 3 पूर्व महिला सरपंच सहित 4 पूर्व सरपंच जेल जाएंगे। तीनों महिला सरपंचों ने अपनी पंचायतों के 170 शौचालय का रुपया डकारा है। गबन की रकम लौटाने के लिए इन्हें नोटिस दिए गए थे। अंतिम नोटिस के बाद भी रुपए न लौटाने वाले आरोपी पूर्व सरपंचों पर पंचायती राज अधिनियम के तहत पूर्व महिला सरपंचों को हिरासत में लेकरजेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। ग्वालियर जिले के करीब 35 पूर्व सरपंचों को जेल भेजने के आदेश हो चुके हैं।
पूर्व महिला सरपंचों ने शौचालय का रुपया डकारा
ग्वालियर जिले की मऊछ ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच राजकुमारी किरार ने 76 शौचालय बनाने के लिए रकम आवंटित कराई थी, लेकिन वो उसका पैसा डकार गईं। गधौटा ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच सुविंदर कौर को भी 82 शौचालय बनाने की रकम आवंटित हुई थी, लेकिन उन्होंने भी उसे राशि को खुद ही डकार लिया। एक और पूर्व महिला सरपंच ने स्कूल और गांव के 12 शौचालयों के लिए मिली राशि का गबन किया है।
जिन्होंने गबन की राशि नहीं लौटाई, जाएंगे जेल
जिला पंचायत की ओर से उन तीनों महिला सरपंचों के खिलाफ जारी किए गए अंतिम नोटिस के बाद भी उन्होंने गबन की गई राशि को शासन के खाते में वापस नहीं किया, जिसके चलते इन तीनों के खिलाफ जेल भेजने का आदेश जारी हो गया है। जिला पंचायत सीईओ आशीष तिवारी ने पंचायती राज अधिनियम के तहत एक महीने तक जेल में रखने के आदेश दिए हैं। CEO तिवारी के अनुसार, पूर्व सरपंचों से हड़पी गई राशि की रिकवरी की जा रही है। जिन पूर्व सरपंचों ने रुपए शासन को नहीं लौटाया, उन्हें 15 दिन का अंतिम चेतवानी नोटिस दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी जिन सरपंचों ने सरकारी राशि नहीं लौटाई, उनके खिलाफ जेल का आदेश जारी हुआ है।
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Published on:
09 Feb 2022 08:58 pm
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