
ग्वालियर/श्योपुर। असंगठित मजदूरों और श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने सरकार ने अब मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना लागू की है, जिसके तहत 200 रुपए मासिक फ्लेट रेट पर बिजली सहित कई अन्य सुविधाएं मिलेंगी।
इसके लिए असंगठित मजदूरों और श्रमिकों के श्योपुर जिले सहित प्रदेश भर में पंजीयन होंगे। एक से सात अप्रैल तक श्रमिक पंजीयन अभियान चलाकर किए जाएंगे। इस योजना में वह सभी श्रमिक पंजीयन करा सकते हैं जो आयकरदाता नहीं हैं और जिनके पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है।
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श्रमिक पंजीयन पांच साल तक वैध रहेगा। बताया गया है कि योजना में फ्लेट रेट पर बिजली के साथ ही गर्भवती श्रमिक महिलाओं को 4 हजार रुपए और प्रसव होने पर 12 हजार 500 रुपए मिलेंगे। मुखिया श्रमिक की सामान्य मौत पर परिवार को 2 लाख, दुर्घटना में मौत पर 4 लाख रुपए की सहायता, श्रमिक को मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए पंचायत व नगरीय निकाय से 5 हजार नकद सहायता मिलेगी। वहीं पंजीकृत श्रमिक व उसके परिवार के सदस्यों की गंभीर बीमारी नि:शुल्क इलाज और बच्चों की कक्षा एक से पीएचडी तक नि:शुल्क शिक्षा दिलाई जाएगी। इसके साथ ही कुछ अन्य और लाभ भी मिलेंगे।
" मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना लागू, एक से सात अप्रैल तक होंगे पंजीयन "
ये शामिल किए असंगठित श्रमिक में
असंगठित श्रमिकों में कृषि मजदूर, लद्यु कृषक, ढाई एकड़ तक के भूमि स्वामी, घरेलू श्रमिक, फेरी लगाने वाले, दुग्ध श्रमिक, मछली पालन श्रमिक, पत्थर तोडऩे वाले, ईंट बनाने वाले, गोदामों में काम करने वाले, मोटर परिवहन, हथकरघा, पावर लूम, रंगाई, छपाई, सिलाई, अगरबत्ती बनाने वाले, चमड़े की वस्तु एवं जूते बनाने वाले, ऑटो रिक्शा चालक, आटा, तेल, दाल, चावल मिलो में काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, बर्तन बनाने वाले, कारिगर, लुहार, आतिबाजी उद्योग के लगे श्रमिक, निजी सुरक्षा एजेन्सीयों में काम करने वाले, कचरा बीनने वाले, सफाईकर्मी, हम्माल, तुलावटी, गृह उद्योग में नियोजित श्रमिक शामिल किए गए हैं।
Published on:
30 Mar 2018 12:48 pm
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