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वैशाली नदी से अतिक्रमण हटाने निगम को 10 दिन की मोहलत

अगली सुनवाई से पहले हटेगा अतिक्रमण

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वैशाली नदी से अतिक्रमण हटाने निगम को 10 दिन की मोहलत

वैशाली नदी से अतिक्रमण हटाने निगम को 10 दिन की मोहलत

ग्वालियर. वैशाली नदी से अतिक्रमण हटाने के मामले मे न्यायालय में सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अतिक्रमण हटाने संबंधी उपयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन का समय मांगा। निगम के अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि अगली सुनवाई की तिथि से पूर्व या उससे पहले अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी।
वहीं अन्य प्रतिवादियों के अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट किया कि जैसे ही अतिक्रमण हटाया जाएगा, वैसे ही वैशाली नदी के पुनर्जीवन का कार्य तत्काल प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस पर न्यायालय ने सभी प्रतिवादियों की सहमति को रिकॉर्ड में लेते हुए 10 दिन का समय दे दिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देशित किया कि वह सोशल ऑडिट के उद्देश्य से ग्वालियर शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के नाम सुझाए, ताकि परियोजना की निष्पक्ष निगरानी सुनिश्चित की जा सके।
न्यायालय ने परियोजना की गंभीरता को देखते हुए सभी हितधारकों को आपसी सहयोग एवं समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए, ताकि वैशाली नदी के संरक्षण एवं पुनर्जीवन का कार्य बिना किसी बाधा के प्रभावी रूप से आगे बढ़ सके। मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध किया गया है।