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10 से 15 साल पुराने ‘ड्राइविंग लाइसेंस’ वालों के लिए जरूरी खबर, बनेगा नया !

Mp news: अगर आपके पास 10 से 15 वर्ष पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है तो एक बार परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर देख लें...

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Driving licenses

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Mp news: एमपी के ग्वालियर शहर में यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस 10 से 15 वर्ष पुराना है तो एक बार परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर देख लें, क्योंकि हो सकता है आपका डाटा परिवहन विभाग की साइट पर अपलोड ही नहीं हुआ हो। यदि आप लाइसेंस को रिन्युअल कराने जाते है और डाटा ऑनलाइन दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ सकता है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं।

साइट पर डाटा अपलोड नहीं

परिवहन विभाग ने वर्ष-2021 में सभी व्यवस्थाएं ऑन लाइन कर दी थी। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने अपना पुराना डाटा एनआईसी को अपडेट करने के लिए भेज दिया था। लेकिन कुछ पुराना डाटा ऐसा था, जिसके दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वे परिवहन विभाग की साइट पर अपलोड नहीं हो सके। इसलिए अब पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आवेदक को नया लाइसेंस बनवाने के लिए करीब 1900 रुपए खर्च करने पड़ते हैं।

लगाना पड़ रहा चक्कर

एमपी 0720090005697 नंबर का ड्राइविंग लाइसेंस 30 मार्च-2009 में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से जारी किया गया था। वर्तमान में परिवहन विभाग की साइट पर इस नंबर के ड्राइविंग लाइसेंस का रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं कि आवेदकों को कार्यालय के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं।

विभाग की साइट पर पुराना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड नहीं है, इसलिए कुछ मामले सामने आ रहे हैं। यदि आवेदक लाइसेंस रिन्युअल कराने आता है और डाटा ऑनलाइन नहीं दिखता है तो पुराना डाटा निकलवाकर वेरिफाई किया जाता है। डाटा नहीं मिलता है तो आवेदक को नया ही लाइसेंस बनवाना होगा। विक्रमजीत सिंह कंग, आरटीओ, ग्वालियर

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