
फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: पहली बार नौकरी पाने वाले और यूएएन जनरेट कराने वाले कर्मचारियों को 6-6 माह के अंतराल में दो किस्तों में अधिकतम 15 हजार रुपए की राशि दी जाएगी, जबकि नियोक्ता को नए रोजगार सृजन पर प्रति कर्मचारी अधिकतम 3 हजार रुपए की राशि दी जाएगी।
यह जानकारी ईपीएफओ के अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वी.रंगनाथ ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित दो दिवसीय प्रशासनिक एवं राजभाषा निरीक्षण कार्यक्रम में दी। कार्यक्रम में वह विशेष रूप से मौजूद रहे।
कार्यक्रम के अंतिम दिन प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एवं तत्पर पोर्टल 2.0 पर जागरूकता कार्यक्रम के साथ हिंदी कार्यशाला हुई। वी.रंगनाथ ने कहा, नए रोजगार सृजन के साथ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता प्रदान करना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि तत्पर पोर्टल 2.0 पर डिजिटल प्लेटफॉर्म मृत कर्मचारियों के परिजनों को भविष्य निधि, पेंशन एवं ईडीएलआइ बीमा की राशि शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है।
इससे आकस्मिक परिस्थितियों में परिजनों को त्वरित आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। इस मौके पर क्षेत्रीय आयुक्त सत्यवर्धन गौतम ने सभी नियोक्ताओं, पेशनरों एवं भविष्य निधि सदस्यों से अपील की कि सदस्य की आकस्मिक मृत्यु की सूचना समय रहते तत्पर पोर्टल 2.0 पर अपलोड करें, ताकि परिजनों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इस मौके पर आंचलिक कार्यालय भोपाल के सहायक निदेश कृष्ण कुमार खरे, विवेक कुमार गुप्ता, ज्ञानेंद्र कुमार, सोनू कुमार आदि मौजूद रहे।
Published on:
12 Sept 2025 10:42 am
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