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अब मास्क नहीं लगाया तो खानी पड़ेगी जेल की हवा

ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि, जो व्यक्ति बिना मास्क सार्वजनिक स्थान पर मिलेगा उससे पहली बार में जुर्माना वसूला जाएगा और दूसरी बार में जुर्माने के साथ खुले जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।

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अब मास्क नहीं लगाया तो खानी पड़ेगी जेल की हवा

ग्वालियर. कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन और तीसरी लहर के खतरे के बीच एक तरफ तो बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों को सतर्कता बरतने निर्देश दे दिये हैं, तो वहीं जिला स्तर पर भी संक्रमण को रोकने के लिए तैयारियां तेज कर ली गई हैं। इसी कड़ी में सूबे के ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह द्वारा जिलेवासियों के लिए सख्त आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार, जो व्यक्ति बिना मास्क सार्वजनिक स्थान पर मिलेगा उससे पहली बार में जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बाद भी अगर वो बाज नहीं आता और दूसरी बार पकड़ाता है तो जुर्माने के साथ साथ उसके खिलाफ खुले जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।


इस संबंध में कौशलेंद्र सिंह का कहना है कि, कोरोना की तीसरी लहर का संकट एक बार फिर हमारे सामने है। ऐसे में अगर अब भी नहीं सभंले तो संक्रमण के कहर से बचना मुश्किल हो जाएगा। बता दें कि, बुधवार सुबह ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों के साथ एक बैठक ली है। इस दौरान सीएम ने कोरोना की रोकथाम के हर संभव उपाय अपनाने के लिए जिला क्राइसिस कमेटियों के निर्देश दिए थे।

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इतना जुर्माना लगेगा

सीएम से रोकथाम के दिशा-निर्देश मिलने के बाद ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि, कोई भी व्यक्ति अगर सार्वजनिक स्थान पर मास्क लगाए बिना पाया जाता है तो उस पर पहली बार में 100 रू जुर्माना किया जाएगा और उसके बाद भी अगर वह उल्लंघन करता है तो उस पर 1000 रूपए का जुर्माना और खुली जेल की कार्रवाई की जा सकती है। सभी दुकानदारों, प्रतिष्ठानों, माल संचालकों और सामाजिक, राजनीतिक, खेल मनोरंजन और मेलों के आयोजन कर्ताओं को भी मास्क लगाए रखने वाले व्यक्तियों की मौजूदगी तय करने के आदेश दिये गए हैं।


ये अपराध माना जाएगा

अगर किसी स्थान पर नियमों का पालन नहीं किया जाता तो संबंधित स्थान को सील किया जाएगा। कलेक्टर ने जिले में सभी से कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि, 'नो मास्क नो मूवमेन्ट, नो मास्क नो सर्विस' का पालन किया जाएगा। कलेक्टर ने अपने आदेश में ये भी लिखा है कि, इन आदेशों का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक के प्रावधानों के तहत अपराध होगा।

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