
Income Tax
ग्वालियर। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने टैक्सपेयर्स के लिए एडवांस टैक्स (अग्रिम कर) वित्तीय वर्ष 2022-23 की तीसरी किस्त जमा करने की सुविधा दी है। अगर आप भी एडवांस में टैक्स का भुगतान (Tax Payment) करते है, या करना चाहते है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। टैक्स जमा करने के लिओ अंतिम तारीख 15 दिसंबर है। पिछले कुछ दिनों से टैक्सपेयर्स इसे जमा करने लिए अपने सीए से संपर्क साध रहे हैं।
तय समय तक एडवांस टैक्स जमा नहीं करने पर आयकर विभाग की धारा 234 बी और 234 सी के तहत 1 फीसदी ब्याज पेनल्टी के रूप में चुकाना पड़ता है। जानकारी के लिए बता दें कि आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, एक वित्त-वर्ष में आप 4 बार एडवांस टैक्स जमा करना होता है। इसे साल में हर तिमाही की समाप्ति से 15 दिन पहले भरना होता है। चालू वित्तवर्ष में तीसरी तिमाही का एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तिथि में अब सिर्फ 3 दिन बाकी है।
इन्हें जमा करना होता है एडवांस टैक्स
ऐसे करदाता जिनका कर दायित्व 10 हजार रुपए से अधिक है उन्हें अपनी कमाई के साथ-साथ एडवांस टैक्स भी तुरंत चुकाना होता है। अग्रिम कर वर्ष में चार किश्तों में दाखिल किया जाता है। देय अग्रिम कर का 15 फीसदी पहली किश्त के रूप में 15 जून, देय अग्रिम कर का 45 फीसदी दूसरी किश्त 15 सितंबर को, देय अग्रिम कर 75 फीसदी तीसरी किश्त 15 दिसंबर को और देय अग्रिम कर 100 फीसदी चौथी किश्त 15 मार्च तक जमा करनी पड़ती है।
वेतनभोगियों पर कटता है टीडीएस
वेतनभोगियों का एडवांस टैक्स उनके नियोक्ता (मालिकों) की ओर से हर माह टीडीएस के रूप में काटकर सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाता है। यदि नियोक्ता टीडीएस काटकर सरकारी खजाने में जमा कराने में लापरवाही बरतता है तो ऐसे में सात साल की सजा के प्रावधान हैं। अब एडवांस टैक्स दाखिल करने के लिए मैन्युअल चालान भरने तथा बैंकों में कतार में लगने की जरूरत भी नहीं है। करदाता घर बैठे ऑनलाइन भी इसे जमा कर रहे हैं।
भरना पड़ सकता है जुर्माना
अगर आप एडवांस टैक्स भरने के दायरे में आते हैं, तो आपको 15 दिसंबर, 2022 से पहले अपना बकाया भुगतान करना होगा। बता दें कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सेक्शन 234-बी और 234-सी के तहत ब्याज का भुगतान करना होगा। यह ब्याज हर महीने बकाया राशि का 1 फीसदी होगी। अगर एडवांस टैक्स का भुगतान हर तिमाही में करते हैं, नहीं तो आपको सीधे 3 महीने का ब्याज देना होगा। मतलब है कि 15 दिसंबर की तारीख चूकने पर आपको सीधे 3 महीने का ब्याज जमा करना होगा।
बैंक कम किए जाने से आ रही परेशानी
नितिन पहारिया, सीए का कहना है कि एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर है। इसे समय पर जमा करके आयकरदाता पेनल्टी से बच सकता है। पहले किसी भी बैंक से ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता था, लेकिन इस बार करदाता के लिए गिनती के बैंक तय कर दिए गए हैं, ऐसे में उन्हें परेशान होना पड़ रहा है।
Published on:
13 Dec 2022 11:29 am
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