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‘एरियर भुगतान’ के लिए आदेश जारी, उच्च शिक्षा आयुक्त को भेजनी होगी रिपोर्ट

MP News: विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सेवानिवृत्त और कार्यरत दोनों प्रकार के प्रोफेसरों को प्रथम किस्त दिसंबर तक भुगतान करें।

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फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: उच्च शिक्षा विभाग ने तीन से चार हजार प्रोफेसरों को 10 हजार एजीपी के एरियर भुगतान के लिए आदेश जारी किए हैं। वर्तमान में करीब तीन हजार प्रोफेसर कार्यरत हैं और कुछ सेवानिवृत्त हो गए हैं। शासन ने उच्च शिक्षा आयुक्त को आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी कार्यरत और सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को दिसंबर तक 10000 एजीपी एरियर की पहली किस्त का भुगतान कर दिया जाए। आदेश के पालन की रिपोर्ट 23 नवंबर तक अनिवार्य रूप से उच्च शिक्षा आयुक्त को भेजनी होगी।

वसूला जाएगा ब्याज

तय समय में भुगतान नहीं करने की दशा में छह फीसदी ब्याज सहित राशि वसूल की जाएगी। यह आदेश अपर सचिव वीरन सिंह भलावी द्वारा जारी किया गया। विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि पूर्व में जारी आदेशों 1 अप्रैल और 28 अप्रैल के अनुसार प्रोफेसरों को 10 हजार एजीपी की राशि प्रदान की जानी है। बता दें कि विभाग ने प्राचार्यों से कहा, यदि हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों का समय-सीमा में पालन नहीं हुआ, तो छह प्रतिशत ब्याज सहित राशि संबंधित डीडीओ से वसूल की जाएगी।

पहली किस्त दिसंबर तक भुगतान करें

विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सेवानिवृत्त और कार्यरत दोनों प्रकार के प्रोफेसरों को प्रथम किस्त दिसंबर तक भुगतान करें। आदेश के अनुसार, सभी भुगतान निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाने चाहिए, ताकि देरी की स्थिति में ब्याज भुगतान की आवश्यकता न पड़े।

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि 23 नवंबर तक आदेशानुसार भुगतान नहीं किया गया, तो संबंधित अधिकारी की पूरी जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही उच्च शिक्षा आयुक्त को इस कार्रवाई की अनुपालन प्रतिवेदन रिपोर्ट भेजना अनिवार्य किया गया है।