
Liquor Store
Liquor Store: न्यू ईयर पार्टी के लिए सिर्फ पोर्टल पर लाइसेंस का आवेदन करना ही काफी नहीं है। पार्टी के लिए शराब किस दुकान से खरीदना है इसका परमिट भी आवेदक को लेना होगा। जिस दुकान से शराब लेने का परमिट जारी किया गया है और वहां से शराब नहीं खरीदी गई तो आबकारी अधिनियम के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।
31 दिसंबर की न्यू ईयर पार्टी के लिए आबकारी विभाग के पास सोमवार शाम तक करीब 32 आवेदन आ चुके थे, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट, फार्म हाउस शामिल हैं।
लाइसेंस में जितनी मात्रा में शराब की मांग की गई है और उससे अधिक शराब पाई जाती है तो आवेदक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लाइसेंस के बाद जारी जिस दुकान से शराब खरीदने का परमिट जारी किया गया, यदि वहां से शराब नहीं खरीदी तो भी मामला दर्ज हो सकता है।
न्यू ईयर की पार्टी को लेकर गफलत सामने आ रही है। आवेदक एक दिन के लिए शराब लाइसेंस ले रहे हैं। वे ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं और उसे आवेदन की स्वीकृति को पर्याप्त मान रहे हैं, जबकि ऑनलाइन स्वीकृति के बाद आबकारी विभाग में उसको जमा कर शराब किस दुकान से खरीदना है उसका परमिट जारी होता है, लेकिन यह प्रक्रिया कई लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक दिन के लाइसेंस तो काफी आए हैं, लेकिन आबकारी विभाग ने सिर्फ 32 को परमिट जारी किए गए हैं।
एक दिन के लाइसेंस की आड़ में होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट और ढाबा संचालक ऐसे खेल करते हैं। संचालक लाइसेंस तो नियमानुसार लेते हैं और शराब की पिलाने के लिए सीमित मात्रा भरते हैं। परमिट लेकर दुकान से एक-दो पेटी शराब खरीदते हैं और बाकी शराब अवैध रूप से इधर-उधर से लेकर पिलाते हैं। आबकारी विभाग लाइसेंस होने के कारण ऐसी जगह चेकिंग नहीं करता है और वहां जमकर शराब पिलाई जाती है।
31 दिसंबर को चेकिंग की जाएगी, जिसके के लिए 9 टीम का गठन किया है, जो रात में गश्त करेगी। यदि अवैध रूप से शराब पिलाते हुए होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा संचालक मिले तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस लेने वालों को परमिट भी लेना जरूरी होगा। यदि परमिट नहीं होगा तो भी मामला दर्ज किया जाएगा। अवैध शराब पिलाने की शिकायत आएगी तो भी कार्रवाई की जाएगी।- राकेश कुर्मी, सहायक आबकारी आयुक्त, ग्वालियर
Updated on:
31 Dec 2024 11:50 am
Published on:
31 Dec 2024 11:30 am
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