मकौड़ा निवासी सतीश सिंह सिकरवार के खिलाफ सिटी थाने मे फर्जी दस्तावेज तैयार करने के चलते धोखाधड़ी का मामला दर्ज था। मामले में 16 जून 2016 को कोर्ट में उन्होंने सरेंडर किया। जिस पर सिटी थाने में उन्हें गिरफ्तार किया गया। उस समय उनसे मिलने उनका बेटा गोविंद आया तब सिटी थाने में पदस्थ टीआई रत्नेश यादव ने गोविंद को भी लॉकअप में बंद करने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और इसके एवज में 50 हजार रुपए की मांग की। गोविंद ने 30 हजार रुपए थाने के सामने स्थित एचडी एफसी बैंक के एटीएम से आरक्षक विवेक कौरव के साथ निकलवाए थे और टीआई ने कुल 50 हजार रुपए लेकर गोविंद को जाने दिया।
पैदल मार्च : SC ST ACT के विरोध में शामिल हुए अल्पसंख्यक भी, युवक ने की खुद को आग लगाने की कोशिश
इस संबंध मे गोविन्द ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री के साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से की जिसके चलते एसडीओपी सुधीर सिंह कुशवाह ने मामले की जांच की जिसमें दोनों थाना प्रभारी रत्नेश यादव व आरक्षक विवेक कौरव को दोषी माना था। इसी दौरान गोविन्द ने न्यायालय में प्राइवेट इस्तगासा दायर किया जिसके चलते विशेष न्यायाधीश रूपेश शर्मा ने मामले में तत्कालीन एसडीओपी सुधीरसिंह कुशवाह समेत अन्य के कथन लिए और उनकी गवाही पर थाना प्रभारी रत्नेश यादव और आरक्षक विवेक कौरव के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी वारंट जारी किए है।