
विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बुधवार शाम 6 बजे चुनावी शोरगुल थम गया। अब प्रत्याशी प्रचार प्रसार नहीं कर सकेंगे। साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए जो बाहर से राजनीतिक व्यक्ति आए हैं, उन्हें शहर छोडक़र जाना होगा। इन लोगों को बाहर करने के लिए पुलिस ने होटल लॉज की जांच शुरू कर दी है। अगले 48 घंटे तक शहर सहित जिले में सख्ती रहेगी। जिले में प्रवेश करने वाले वाहन की जांच की जाएगी। शहर में आने वाले वाहनों को जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो धारा 188 सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई होगी।
मतदान को लेकर जिले में धारा 144 लागू की गई है। इसके लागू होने से पांच लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसके लागू होने से राजनीतिक दल/ प्रत्याशी, समूह कोई जुलूस, जनसम्पर्क या रैली नहीं निकाल सकेंगे। आदेश के उल्लंघन की दशा में दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-133 में तीन मास की अवधि तक का कारावास और जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा चलचित्र, टेलीविजन व अन्य माध्यमों द्वारा जनता के समक्ष चुनाव संबंधी सचित्र प्रचार-प्रसार नहीं कर सकेगा। इसी तरह संगीत या नाट्य, अभिनय अन्य माध्यम से मतदाताओं को लुभाने के प्रयास नहीं किए जा सकेंगे। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसे दो वर्ष तक की सजा और जुर्माना भुगतना होगा।
पहले ग्रामीण, उसके बाद शहरी क्षेत्र के दल निकलेंगे
- जिले की छह विधानसभा में मतदान कराने के लिए 16 नवंबर को मतदान दल रवाना होंगे। सुबह 5:30 बजे स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा। सुबह 6 बजे से दस बजे के बीच ग्रामीण विधान सभा ( डबरा, भितरवार, ग्वालियर ग्रामीण) के मतदान दलों को रवाना किया जाएगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच शहर क्षेत्र के मतदान दलों को रवाना किया जाएगा।
- एमएलबी ग्राउंड पर बुधवार को मतदान दलों का पूर्वाभ्यास कराया गया। स्ट्रांग रूम से ईवीएम कैसे लेकर आनी है। ईवीएम लाने के लिए गैलरी बनाई गई है। यदि गैलरी से बाहर हुए तो दूसरी विधानसभा में पहुंच जाएंगे।
- लिफाफों के बारे में जानकारी दी है। विधानसभा के अलग-अलग पंडाल बनाए गए हैं। कर्मचारियों को उनकी कुर्सी पर मतदान सामग्री पहुंचाई जाएगी। उसके बाद बस तक जाएंगे। बसें भी नंबर से खड़ी होंगी।
मतदान के दिन के यह प्रतिबंध लगाए
- मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में प्रचार प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। मोबाइल भी प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा प्रत्याशी 200 मीटर दूर अपना बूथ बना सकेंगे।
- बैनर, पोस्टर, लाउड स्पीकर, प्रत्याशी व पार्टी की पर्ची भी प्रतिबंधित है।
- 100 मीटर के दायरे में कोई व्यक्ति शस्त्र के साथ प्रवेश नहीं कर सकता है।
- किसी की संपत्ति पर कब्जा कर प्रत्याशी बूथ नहीं खोल सकते हैं।
- प्रत्याशी मतदान पर्ची बांट सकते हैं, लेकिन सफेद कागज पर मतदाता का सरल क्रमांक व नाम ही लिख सकते हैं। प्रत्याशी अपना व पार्टी का नाम नहीं लिख सकते हैं।
- हर विधानसभा का कंट्रोल रूम अलग-अलग बनाया गया है। स्मार्ट सिटी के कंट्रोल कमांड सेंटर से संचालित होगा। यहीं पर 1114 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग देखी जाएगी।
प्रत्याशी के एजेंट के लिए
- मतदान अभिकर्ता (पोलिंग एजेंट) प्रत्याशी खुद कर सकते हैं। या फिर निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जाएगी। पीठासीन अधिकारी से इसकी अनुमति लेनी होगी।
- पोलिंग एजेंट मॉक पोल की प्रक्रिया में शामिल रहेगा। यह प्रक्रिया सुहब 5:30 बजे से 7 बजे के बीच चलेगी। ईवीएम में 50-50 वोट डालकर देखे जाएंगे। ईवीएम मत व वीवीपैट से पर्ची हटाकर सील्ड की जाएगी।
- मतदान पूर्व व मतदान समाप्ति के दौरान एजेंट पूरी कार्रवाई का अवलोकन करेंगे।
- एजेंट मतदान केंद्र के अंदर फोन नहीं ले जा सकेगा।
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Updated on:
16 Nov 2023 01:37 pm
Published on:
16 Nov 2023 01:36 pm
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