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MP Election 2023: पहले खोलना होगा बड़ा लिफाफा, यदि एक सामग्री मिलती है तो माना जाएगा निरस्त

डाक मत पत्र की गिनती के लिए नियुक्त अधिकारियों को किया प्रशिक्षित

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विधानसभा चुनाव 2023 के मत पत्रों की गिनती के लिए 32 माइक्रो ऑब्जर्वर, 32 गणना पर्यवेक्षक, 64 गणना सहायक और 4 रनर अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। डाक मत पत्रों की गणना के दौरान सबसे पहले प्रारूप 13-सी का बड़ा लिफाफा खोला जाएगा। इस लिफाफे में निर्वाचन की घोषणा निर्धारित प्रपत्र 13-ए एवं डाक मत पत्र का लिफाफा 13-बी होगा। यदि बड़े लिफाफे में एक लिफाफा निकलता है तो उसे निरस्त माना जाएगा। उसे अस्वीकृत कर सील लगाकर बंडल में रखा जाएगा। सर्वप्रथम निर्वाचक की घोषणा प्रारूप 13-ए की संवीक्षा (समीक्षा) होगी, जिसमें खासतौर पर डाक मत पत्र क्रमांक, निर्वाचक के हस्ताक्षर व अनुप्रमाणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर देखे जाएंगे। त्रुटि मिलने पर डाक मत पत्र निरस्त कर सील लगाई जाएगी।

जिला पंचायत के सभागार में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि 3 दिसंबर को डाक मत पत्रों की गणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। प्रशिक्षण के दौरान गणना अधिकारियों से कहा गया कि पूरी पारदर्शिता के साथ डाक मत पत्रों की गिनती करें। अर्थात प्रत्याशियों के गणना अभिकर्ताओं की संतुष्टि के साथ डाक मत पत्रों की गिनती को अंतिम रूप दें।

डाक मत पत्र निरस्त होने के ये बताए कारण

राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर एसबी ओझा ने डाक मत पत्र निरस्त होने से संबंधित कारणों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। किसी को मत नहीं दिया है, एक से अधिक उम्मीदवारों को मत दिया हो, मत पत्र नकली अथवा विकृत हो व मत पत्र निर्धारित लिफाफे में नहीं हो तो डाक मत पत्र निरस्त माना जाएगा।

- यदि निर्वाचक की पहचान स्थापित हो रही हो, घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न हों, घोषणा पत्र प्रमाणित न हो, घोषणा पत्र नहीं हो इत्यादि कारणों से भी डाक मत पत्र अस्वीकृत माना जाएगा।

-घोषणा पर अंकित डाक मत पत्र क्रमांक एवं मत पत्र के लिफाफे पर अंकित मत पत्र क्रमांक में भिन्नता होने पर भी डाक मत पत्र अस्वीकृत माना जाएगा।

इन परिस्थितियों में डाक मत पत्र मान्य होगा

प्रशिक्षण में बताया गया कि कोई भी मतांकन का चिह्न होने पर डाक मत पत्र मान्य होगा। साथ ही चिह्न से स्पष्ट हो कि वह किसे मत देना चाहता है।

-प्रत्याशी के नियत स्थान पर कहीं भी मतांकन किया हो। एक ही प्रत्याशी के नियत स्थान पर एक से अधिक बार मतांकन किया हो एवं मतांकन का चिह्न स्पष्ट हो। तो भी डाक मत पत्र मान्य किया जाएगा।

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