
MP MLA changed the route of Bhind Gwalior Highway
Gwalior Highcourt एमपी के एक विधायक ने अपनी जमीन के लिए हाईवे का रास्ता बदलवा दिया। भिंड से ग्वालियर के बीच बनने वाले इस हाईवे का रास्ता बदलने पर विवाद खड़ा हो गया। मामला कोर्ट पहुंच गया, कोर्ट कड़क हुआ और हाईवे का निर्माण करा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जवाब तलब किया। इसके साथ ही एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच ने याचिकाकर्ता की जमीन पर हाईवे के निर्माण पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट में यह याचिका शिवकुमार शर्मा ने दायर की है। उन्होंने कहा कि विधायक की जमीन को हाईवे पर लगाने के लिए उसका रास्ता बदल दिया। इसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की जमीन पर हाईवे के निर्माण पर रोक लगा दी। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से पूछा है कि दो अधिसूचनाएं क्यों जारी की गईं।
शिवकुमार शर्मा की ओर से अधिवक्ता गौरव मिश्रा ने कोर्ट में तर्क दिया कि ग्वालियर से भिंड के बीच नए हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। पहली अधिसूचना जारी की गई, तब याचिकाकर्ता की जमीन हाईवे में नहीं जा रही थी, लेकिन दोबारा अधिसूचना जारी की गई तो उनकी जमीन हाईवे में चली गई।
भिंड के तत्कालीन विधायक के दबाव में ऐसा किया गया। विधायक की जमीन को हाईवे पर लाया गया है। इसकी एक रिपोर्ट भी है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि विधायक के दबाव में ऐेसा किया गया है। अधिसूचना बदली गई। अधिवक्ता के तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की जमीन पर निर्माण पर रोक लगा दी है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से 24 मार्च तक जवाब मांगा है।
Updated on:
31 Oct 2025 05:13 pm
Published on:
08 Mar 2025 08:59 pm
बड़ी खबरें
View Allग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
