
bjp leader sentenced 14 years drug smuggling case
mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट ने डोडा चूरा तस्करी के एक मामले में फैसला सुनाते हुए बीजेपी नेता समेत दो आरोपियों को 14-14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला साल 2022 का है तब मोहना थाना क्षेत्र में पुलिस ने डोडा चूरा से भरे एक ट्रक को पकड़ा था। इस मामले में भाजपा नेता के बेटे के साथ ही तीन अन्य लोग आरोपी बनाए गए थे जिनमें से 2 को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया था।
साल 2022 में मोहना थाना क्षेत्र में एबी रोड स्थित चराई मौजा के पास घेराबंदी कर पकड़े गए ट्रक से 1900 किलो डोडा चूरा जब्त किए जाने के मामले में पुलिस ने बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रहलाद पोरवाल के बेटे विवेक पोरवाल जो कि खुद बीजेपी नेता भी है के साथ ही संदीप सिंह तोमर, हरीसिंह उर्फ हरीश अंजना और देवकीनंदन पटेल को आरोपी बनाया था। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। दो आरोपियों हरीसिंह उर्फ हरीश अंजना और देवकीनंदन पटेल को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में पहले ही बरी कर दिया था और अब बीजेपी नेता के बेटे विवेक पोरवाल व साथी संदीप सिंह को दोषी मानते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत 14-14 वर्ष का सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया।
बता दें कि मोहना थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने साल 2022 में एबी रोड स्थित चराई मौजा के पास घेराबंदी कर ट्रक क्रमांक आरजे-11-जीए-8340 को पकड़ा था। ट्रक की तलाशी लेने पर ट्रक में 76 बोरियों में छुपाकर रखा 1900 किलो मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त किया गया था। ट्रक ड्राइवर से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने इस मामले में बीजेपी नेता विवेक पोरवाल, संदीप सिंह तोमर, हरीसिंह उर्फ हरीश अंजना और देवकीनंदन पटेल को आरोपी बनाया था। इन सभी पर तस्करी की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।
Updated on:
26 Mar 2026, 5:01 PM IST
Published on:
26 Mar 2026, 5:01 PM IST
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